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Pune BMW Urination Case: पुणे बीएमडब्ल्यू पेशाब मामले में कार्रवाई; चालक-सहयात्री 10 मार्च तक पुलिस हिरासत में
Sun, 09 Mar 2025 07:04 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Sun, 09 Mar 2025 07:04 PM IST
सार
घटना येरवडा के शास्त्रीनगर इलाके में शनिवार सुबह साढ़े सात बजे की है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने गौरव आहूजा (25) और भाग्येश ओसवाल (22) के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला डिजिटल
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विस्तार
महाराष्ट्र की एक अदालत ने पुणे में बीएमडब्ल्यू कार से उतरकर सड़क पर पेशाब करने के मामले में गिरफ्तार एक व्यक्ति को उसके सहयात्री के साथ रविवार को 10 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। घटना येरवडा के शास्त्रीनगर इलाके में शनिवार सुबह साढ़े सात बजे की है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने गौरव आहूजा (25) और भाग्येश ओसवाल (22) के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और मोटर वाहन अधिनियम के तहत सार्वजनिक उपद्रव, तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने, सार्वजनिक सड़कों पर खतरा उत्पन्न करने तथा अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ओसवाल को शनिवार को उसके घर से गिरफ्तार किया गया था, जबकि कार चला रहे आहूजा को कुछ घंटों बाद सतारा जिले के कराड से हिरासत में लिया गया और रविवार तड़के उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
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क्या है मामला?
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ओसवाल को लग्जरी कार की अगली सीट पर बैठे देखा जा सकता है, जबकि आहूजा एक ‘ट्रैफिक जंक्शन’ पर पेशाब करने के बाद फिर से गाड़ी चलाता है। वीडियो में दिख रहा है कि घटना का वीडियो बना रहे एक व्यक्ति की ओर अश्लील इशारा करने के बाद आरोपी तेज गति से कार चलाकर भाग जाते हैं।
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आहूजा और ओसवाल को सत्र अदालत में पेश किया गया
आहूजा और ओसवाल को सत्र अदालत में पेश किया गया। अदालत में सरकारी अभियोजक ने दोनों को सात दिन के लिए पुलिस हिरासत में सौंपने का अनुरोध किया, ताकि यह जांच की जा सके कि दोनों ने कोई मादक पदार्थ लिया था या नहीं। दोनों आरोपियों के वकील ने पुलिस हिरासत में सौंपने का अनुरोध करने वाली याचिका का विरोध करते हुए दावा किया कि पुलिस मीडिया और राजनीतिक दबाव में काम कर रही है और उसने बीएनएस की वे धाराएं लगाई हैं, जो इस मामले में लागू नहीं होती हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आहूजा और ओसवाल को 10 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।