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PRB: जन विश्वास अधिनियम के प्रावधान लागू, पीआरबी अधिनियम के उल्लंघन में जेल की सजा आज से इतिहास

Fri, 01 Sep 2023 05:36 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जलज मिश्रा Updated Fri, 01 Sep 2023 05:36 AM IST
सार

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने बृहस्पतिवार को एक परिपत्र में कहा कि अपंजीकृत डीलरों के माध्यम से सिम कार्ड की बिक्री पर नए नियमों के अनुसार दूरसंचार ऑपरेटरों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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Provisions of Public Trust Act implemented jail sentence for violation of PRB Act becomes History from today
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विस्तार

प्रेस और पुस्तक पंजीकरण (पीआरबी) अधिनियम के तहत अधिकांश उल्लंघनों के लिए प्रकाशकों और प्रिंटिंग प्रेस रखनेवालों को कारावास का प्रावधान शुक्रवार से इतिहास बन जाएगा। सरकार ने बृहस्पतिवार को एक सितंबर, 2023 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित किया, जिस दिन पीआरबी अधिनियम से संबंधित जन विश्वास अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

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एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पीआरबी अधिनियम के तहत उल्लंघनों जैसे कि गलत विवरण के साथ मुद्रण, बिना घोषणा के प्रेस रखना, झूठी घोषणा करना, जानकारी का अनुचित खुलासा करने पर अब छह महीने की जेल की सजा नहीं होगी। जन विश्वास अधिनियम ने पीआरबी अधिनियम की धारा 12, धारा 13 और धारा 14 के तहत जेल की सजा का प्रावधान हटा दिया है। पीआरबी अधिनियम की धारा 19 एल, जिसमें सूचना के अनुचित प्रकटीकरण के लिए छह महीने तक की कैद/1,000 रुपये तक का जुर्माना था, को कानून से हटा दिया गया है।

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सिम कार्ड बिक्री नियमों का उल्लंघन तो 10 लाख जुर्माना
दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने बृहस्पतिवार को एक परिपत्र में कहा कि अपंजीकृत डीलरों के माध्यम से सिम कार्ड की बिक्री पर नए नियमों के अनुसार दूरसंचार ऑपरेटरों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सिम कार्ड बिक्री में धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से नए नियम एक अक्तूबर से लागू होंगे। दूरसंचार ऑपरेटरों को 30 सितंबर से पहले सभी ‘प्वाइंट ऑफ सेल’ (पीओएस) को पंजीकृत करना होगा।

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