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PPF खातों की सुरक्षा रहेगी जारी, किये जाएंगे नए बचत नियम के अधीन

Sun, 11 Feb 2018 06:33 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 11 Feb 2018 06:33 AM IST
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Protection of PPF accounts will continue, subject to new savings rules

बजट में सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना के लाभ खत्म हो जाने के प्रावधान पर सरकार ने सफाई दी है। आर्थिक मामलों के सचिव एससी गर्ग ने कहा है कि नई या पुरानी पीपीएफ जमा को अटैच किए जाने से सुरक्षा मिलती रहेगी। 

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उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पीपीएफ जमा को कुर्क नहीं किया जा सकता। प्रस्तावित सरकारी जमा प्रोत्साहन कानून के तहत पीपीएफ कानून को शामिल किए जाने के बाद भी इसे सभी सुरक्षा मिलती रहेगी। 
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बजट 2018-19 में पीपीएफ अधिनियम, 1968 को निरस्त करने का प्रावधान है। इसके तहत पीपीएफ समेत सभी छोटी बचत योजनाएं अब सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 के अधीन आ जाएंगी। 

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