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President Murmu: राष्ट्रपति ने दी प्रतिस्पर्धा संशोधन कानून को मंजूरी, कारोबारी माहौल को मिलेगा बढ़ावा

Thu, 13 Apr 2023 07:11 AM IST
वीरेंद्र शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: वीरेंद्र शर्मा Updated Thu, 13 Apr 2023 07:11 AM IST
सार

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीआईआई) ने बुधवार को ट्वीट किया, राष्ट्रपति की मुहर के बाद प्रतिस्पर्धा कानून 2002 में आगे आवश्यक संशोधन किया जाएगा। सीआईआई की कार्यवाहक चेयरपर्सन ने कहा, संशोधित कानून से विलय एवं अधिग्रहण को तेजी से मंजूरी मिल पाएगा।

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President Draupadi Murmu approved the Competition Amendment Act-2023 news in hindi
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू - फोटो : ANI

विस्तार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रतिस्पर्धा संशोधन कानून-2023 को बुधवार को मंजूरी दे दी। इससे विनियामक निश्चितता सुनिश्चित करने और ट्रस्ट आधारित कारोबारी माहौल को बढ़ावा मिलेगा। इस बिल को पेश होने के करीब आठ महीने बाद 3 अप्रैल को संसद की मंजूरी मिली थी। इस बिल को वित्त संबंधी संसद की स्थायी समिति के पास भी भेजा गया था और उसने पिछले साल 13 दिसंबर को संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीआईआई) ने बुधवार को ट्वीट किया, राष्ट्रपति की मुहर के बाद प्रतिस्पर्धा कानून 2002 में आगे आवश्यक संशोधन किया जाएगा। सीआईआई की कार्यवाहक चेयरपर्सन संगीता वर्मा ने कहा, संशोधित कानून से विलय एवं अधिग्रहण को तेजी से मंजूरी मिल पाएगा। विधेयक लोकसभा में 29 मार्च को पारित हुआ था, जबकि राज्यसभा से इसे 3 अप्रैल को मंजूरी मिली थी। दोनों सदनों ने इस बिल को बिना चर्चा के पास कर दिया था।
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वीडियो कॉल पर रेफर होंगे सीजीएचएस के लाभार्थी
2014 के बाद पहली बार सरकार ने केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के पैकेज रेट में बदलाव किया है जिसके चलते अब केंद्रीय कर्मचारियों को किसी बड़े अस्पताल में रेफर कराने के लिए डिस्पेंसरी तक नहीं जाना होगा। केवल एक वीडियो कॉल पर ही उन्हें रेफरल मिल जाएगा। पुरानी कीमत के चलते अधिकांश अस्पताल इस योजना से किनारा कर रहे थे। अस्पतालों की परेशानी के चलते मंत्रालय ने ओपीडी से लेकर अस्पताल में भर्ती होने तक संबंधी कई पैकेज में डेढ़ से दो गुना तक कीमतों में इजाफा किया है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस बदलाव की वजह से सरकार पर 240 से 300 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त भार आएगा लेकिन यह फैसला बताता है कि कैसे सरकार हित धारकों के सुझाव को गंभीरता से लेती है। 
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