फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Poll contestants will now have to declare spouses’ income too, says law ministry

उम्मीदवारों को अब जीवनसाथी की आय के स्रोत की भी देनी होगी जानकारी

Sat, 27 May 2017 08:52 AM IST
amarujala.com- Presented by: संदीप भट्ट
amarujala.com- Presented by: संदीप भट्ट Updated Sat, 27 May 2017 08:52 AM IST
विज्ञापन
Poll contestants will now have to declare spouses’ income too, says law ministry

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अब नामांकन दाखिल करते समय अपनी आय के साथ-साथ जीवनसाथी की आय के स्रोतों के बारे में भी जानकारी देनी होगी। इस कदम के बारे में चुनाव आयोग (ईसी) का कहना है कि इससे चुनावी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी।

विज्ञापन


सरकार ने चुनाव नियमों में संशोधन कर हलफनामे में एक नया कॉलम शामिल किया है। यह कॉलम उम्मीदवार और उसके जीवनसाथी की आय के स्रोतों से संबंधित है। चुनाव आयोग ने पिछले साल इस संबंध में कानून मंत्रालय से संपर्क किया था।
विज्ञापन


आयोग का मानना है कि इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। इसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा था कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि मतदाताओं को उम्मीदवारों और उनके परिवार के सदस्यों की आय के स्रोतों की जानकारी हो। 
विज्ञापन
विज्ञापन


कानून मंत्रालय ने नए नियमों को 7 अप्रैल को अधिसूचित किया। पहले किसी भी उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करते समय फार्म 26 में अपने, अपने जीवनसाथी और तीन आश्रितों की संपत्ति तथा देनदारी का ब्यौरा देना होता था, लेकिन आमदनी के स्रोत के बारे में जानकारी देने का प्रावधान नहीं था।

देश में केवल भारतीय नागरिक ही चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब हलफनामे में एक कॉलम जोड़ा गया है जिसमें उम्मीदवार को बताना होगा कि वह भारतीय नागरिक है अथवा नहीं। साथ ही उम्मीदवार को लाभ के पद के बारे में भी जानकारी देनी होगी। अगर वे लाभ के पद पर हैं तो उन्हें तत्काल अयोग्य करार दिया जाएगा।

उम्मीदवार को इस बात की भी जानकारी देनी होगी कि उन्हें केंद्र अथवा राज्य सरकार की नौकरी के दौरान भ्रष्टाचार अथवा निष्ठाहीनता के आरोप में बर्खास्त तो नहीं किए जा चुके हैं।


अगर कोई उम्मीदवार पहले जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अयोग्य करार दिया गया हो तो हलफनामा दायर करते समय उसे इस बात की भी जानकारी देनी होगी। अगर उम्मीदवार चाहे तो वह अपने नामांकन पत्र में अपने ई-मेल और सोशल मीडिया एकाउंट की भी जानकारी दे सकता है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed