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Maharashtra: बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश-पुलिस स्टेशन के भीतर वीडियो रिकॉर्ड करना अपराध नहीं, खारिज की याचिका

Sat, 29 Oct 2022 03:59 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 29 Oct 2022 03:59 PM IST
सार

मार्च, 2018 में एक पुलिस स्टेशन के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ओएसए के तहत रवींद्र उपाध्याय के खिलाफ मामला दायर किया गया था, जिसे जस्टिस मनीष पिटाले और वाल्मिकी मेनेजेस की बेंच ने खारिज कर दिया। 

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Police station not a prohibited place under OSA video recording on premises not an offence Bombay HC
बॉम्बे हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने शनिवार को कहा कि पुलिस स्टेशन के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना अपराध नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) के तहत पुलिस थाना निषिद्ध (प्रतिबंधित) स्थान नहीं है।

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कोर्ट ने खारिज किया मामला

Police station not a prohibited place under OSA video recording on premises not an offence Bombay HC
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

मार्च, 2018 में एक पुलिस स्टेशन के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ओएसए के तहत रवींद्र उपाध्याय के खिलाफ मामला दायर किया गया था, जिसे जस्टिस मनीष पिटाले और वाल्मिकी मेनेजेस की बेंच ने खारिज कर दिया। 

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निषिद्ध स्थान की परिभाषा प्रासंगिक नहीं : कोर्ट

Police station not a prohibited place under OSA video recording on premises not an offence Bombay HC
पुलिस स्टेशन (फाइल) - फोटो : अमर उजाला

बेंच ने अपने आदेश में प्रतिबंधित स्थानों में पर जासूसी से संबंधित ओएसए की धारा-3 औ धारा-2 (8) का उल्लेख किया और कहा कि कानून में एक पुलिस स्टेशन को प्रतिबंधित स्थान के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ओएसए की धारा 2(8) में परिभाषित 'निषिद्ध स्थान' की परिभाषा प्रासंगिक है। 


 
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कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?

Police station not a prohibited place under OSA video recording on premises not an offence Bombay HC
कोर्ट आदेश - फोटो : सोशल मीडिया
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ओएसए की धारा 2 (8) में परिभाषित 'निषिद्ध स्थान' की परिभाषा प्रासंगिक नहीं है। यह एक विस्तृत परिभाषा है, जिसमें विशेष रूप से पुलिस स्टेशनों को उन स्थानों/प्रतिष्ठानों  में शामिल नहीं किया गया है है, जिन्हें 'निषिद्ध स्थान' की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है।

 

क्या था पूरा मामला

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मोबाइल वीडियो, एमएमएस - फोटो : फाइल फोटो
शिकायत के मुताबिक, पड़ोसी से विवाद के बाद शिकायत को लेकर लेकर रवींद्र  उपाध्याय अपनी पत्नी के साथ वर्धा पुलिस स्टेशन गए ते। जहां उन्होंने पड़ोसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, वहीं उपाध्याय के खिलाफ भी क्रॉस शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने उस समय महसूस किया था कि उपाध्याय अपने मोबाइल फोन पर थाने में हो रही चर्चा का वीडियो बना रहे थे। कोर्ट ने मामले में आवेदक उपाध्याय के खिलाफ दर्ज एफआईआर और आरोपपत्र को खारिज कर दिया। 
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