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Kerala: ट्रैफिक पुलिस का अजीबोगरीब कारनामा, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने पर इलेक्ट्रिक स्कूटर का चालान काटा
Fri, 09 Sep 2022 09:33 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतरपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतरपुरम
Published by: निर्मल कांत
Updated Fri, 09 Sep 2022 09:33 PM IST
सार
यह घटना तब हुई जब चालक दल ने पिछले सप्ताह करुवरकुंडु पुलिस थाने के तहत नालांचेरी में वाहनों को रोका और यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
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इलेक्ट्रिक स्कूटर और पीयूसीसी टिकट
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
केरल पुलिस की एक टीम ने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर मालिक पर इसलिए जुर्माना लगा दिया क्योंकि वह पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (पीयूसीसी) नहीं दिखा पाया। अब ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किए गए वाहन और ई-चालान तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस को ट्रोल किया जा रहा है।
ई-चालान के अनुसार, यह चालान केरल के मल्लपुरम जिले के नीलांचेरी में जारी किया गया था। रसीद पर लिखा है- यह 250 रुपये का चालान पीयूसीसी ना होने पर काटा गया है। जुर्माना मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 213 (5) (ई) के तहत लगाया गया है।
वहीं पुलिस की ओर से कहा गया है कि यह गलती से टाइप किया गया था। यह घटना तब हुई जब चालक दल ने पिछले सप्ताह करुवरकुंडु पुलिस थाने के तहत नालांचेरी में वाहनों को रोका और यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
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एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने में विफल रहा। उन्होंने कहा कि उनके पास न तो कोई प्रिटेंड डॉक्यूमेंट था, न ही उनके लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी। हालांकि टिकट जारी करते समय अधिकारी ने मशीन में एक गलत अपराध संख्या टाइप की जिससे एक पीयूसीसी टिकट निकला।
इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह उन दोपहिया वाहनों के लिए आवश्यक है जिनके पास पंजीकरण संख्या है। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस न होने का जुर्माना बहुत बड़ा है।
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ई-चालान के अनुसार, यह चालान केरल के मल्लपुरम जिले के नीलांचेरी में जारी किया गया था। रसीद पर लिखा है- यह 250 रुपये का चालान पीयूसीसी ना होने पर काटा गया है। जुर्माना मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 213 (5) (ई) के तहत लगाया गया है।
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वहीं पुलिस की ओर से कहा गया है कि यह गलती से टाइप किया गया था। यह घटना तब हुई जब चालक दल ने पिछले सप्ताह करुवरकुंडु पुलिस थाने के तहत नालांचेरी में वाहनों को रोका और यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
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एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने में विफल रहा। उन्होंने कहा कि उनके पास न तो कोई प्रिटेंड डॉक्यूमेंट था, न ही उनके लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी। हालांकि टिकट जारी करते समय अधिकारी ने मशीन में एक गलत अपराध संख्या टाइप की जिससे एक पीयूसीसी टिकट निकला।
इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह उन दोपहिया वाहनों के लिए आवश्यक है जिनके पास पंजीकरण संख्या है। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस न होने का जुर्माना बहुत बड़ा है।