{"_id":"5ba60956867a557f551a1aeb","slug":"police-files-for-3-days-custody-of-bishop-mulakkal-lawyer-did-not-oppose-the-custody","type":"story","status":"publish","title_hn":"केरल नन रेप केस: 24 सितंबर तक बिशप को भेजा गया पुलिस कस्टडी में, जमानत याचिका भी खारिज","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
केरल नन रेप केस: 24 सितंबर तक बिशप को भेजा गया पुलिस कस्टडी में, जमानत याचिका भी खारिज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
Updated Sat, 22 Sep 2018 03:02 PM IST
विज्ञापन
निरंतर एक्सेस के लिए सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
विज्ञापन
केरल में नन के साथ रेप करने के आरोपी जालंधर के बिशप फ्रैंको मुलक्कल को 24 सितंबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। उसके वकील द्वारा दाखिल की गई जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है। इससे पहले पुलिस ने उसके तीन दिनों की कस्टडी के लिए अर्जी दाखिल की थी। बिशप के वकील ने भी इसका विरोध नहीं किया। लेकिन उसने एक शर्त रखी है कि बिना इजाजत बिशप के खून और अन्य जांच के लिए सैंपल नहीं लिए जा सकेंगे। बिशप के वकील ने उसकी जमानत के लिए जमानत अर्जी भी दाखिल कर दी थी।
आगे पढ़ने के लिए लॉगिन या रजिस्टर करें
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ रजिस्टर्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
अमर उजाला प्रीमियम लेख सिर्फ सब्सक्राइब्ड पाठकों के लिए ही उपलब्ध हैं
फ्री ई-पेपर
सभी विशेष आलेख
सीमित विज्ञापन
सब्सक्राइब करें
मामले में पुलिस ने रिमांड रिपोर्ट में कहा है कि बिशप पीड़िता का यौन शोषण करने के उद्देश्य से कॉन्वेंट आया था। 5 मई, 2014 को उसने गैर कानूनी रूप से पीड़िता को गेस्ट हाऊस के रूम नंबर 20 में रात 10.48 पर बुलाया। वहां उसने नन के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण किया।
पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा है कि आरोपी पीड़िता को मारने की धमकी भी देता था कि अगर वह इस बारे में किसी को बताएगी को वह उसे मार देगा। इसके बाद उसने अगले दिन यानि 6 मई, 2014 को भी उसके साथ रेप किया। साल 2014-2016 के दौरान उसने उसी कमरे में पीड़ित के साथ 13 बार रेप किया और अप्राकृतिक संबंध बनाए।