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West Bengal: बच्ची के साथ दुष्कर्म-हत्या के आरोपी को मिली मौत की सजा; बच्ची के जन्मदिन पर कोर्ट ने दिया फैसला

Fri, 17 Jan 2025 10:34 PM IST
पवन पांडेय डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, कोलकाता
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, कोलकाता Published by: पवन पांडेय Updated Fri, 17 Jan 2025 10:34 PM IST
सार

पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में चुंचुड़ा पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के लिए आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। पिछले साल नवंबर महीने में पड़ोसी के घर में बच्ची का शव मिला था, इस मामले में 55 दिन बाद उसे मौत की सजा सुनाई गई है।

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POCSO court sentences man to death for murder of minor girl in Bengal, News in hindi
दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को मौत की सजा - फोटो : ANI

विस्तार

पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दुष्कर्मी को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। हुगली जिले के चुंचुड़ा पॉक्सो कोर्ट की जज चंद्रप्रभा चक्रवर्ती ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। यह भी संयोग ही था कि जिस दिन दुष्कर्मी को सजा मिली उसी दिन यानी 17 जनवरी को बच्ची का जन्मदिन भी था। 
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वारदात के 55 दिन बाद आरोपी को मिली सजा
कोर्ट ने हत्या के मामले में पड़ोसी अशोक सिंह को घटना के 55 दिनों बाद फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद पीड़िता की मां मौके पर रो पड़ीं, रोते हुए उन्होंने बताया कि आज ही बच्ची का जन्मदिन भी है। वह अपने जन्मदिन पर केक खाना चाहती थी, मैं अब उसे कभी भी केक नहीं खिला पाऊंगी। पीड़िता की मां अब पुलिस की जांच और कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं।
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24 नवंबर 2024 को घर से गायब हुई थी बच्ची
बता दें कि, 2024 में 24 नवंबर की शाम बच्ची घर के सामने से गायब हो गई थी। बाजार जाते समय उसके पिता ने उसे खेलते हुए देखा था। जब वह लौटा तो उन्हें बेटी नहीं दिखी। वहीं खोजबीन और तलाशी के दौरान पड़ोसी अशोक सिंह के घर से बच्ची का शव मिला। इसके बाद लोगों ने आरोपी अशोक की जमकर पिटाई की गई और उसे पुलिस को सौंप दिया गया। 
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मामले में 11 दिसंबर को आरोपी पर तय हुआ आरोप
पुलिस ने बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में नौ दिसंबर को आरोप पत्र दाखिल किया। वहीं 11 दिसंबर को आरोप तय हुआ। इसके बाद एक महीने के अंदर चुंचुड़ा पॉक्सो कोर्ट में 27 लोगों की गवाही समेत पूरी ट्रायल प्रक्रिया पूरी की गई और जज चंद्रप्रभा चक्रवर्ती ने बीते बुधवार को अशोक को दोषी करार दिया और शुक्रवार को मौत की सजा सुनाई।
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