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जल्द भारत लाया जा सकता है भगोड़ा नीरव, प्रत्यर्पण के लिए ईडी की अपील HC ने की मंजूर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Updated Tue, 26 Jun 2018 07:37 PM IST
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मुंबई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अलीप को मंजूरी दे दी है। नीरव पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ करीब 13 हजार करोड़ रुपये का कर्ज घोटाला करने के आरोप में फरार है।
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जारी हो चुका है गैर-जमानती वारंट
बता दें कि नीरव और उसके परिवार वालों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। पिछले महीने ईडी द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने पीएनबी से अरबों रुपये का कर्ज लेकर भागे मोदी के खिलाफ यह कदम उठाया है।
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इस संबंध में ईडी ने पिछले सप्ताह ही आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी करने के लिए विशेष अदालत से अपील की थी। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग कानून (पीएमएलए) के विशेष जज सलमान आजमी ने नीरव और 10 अन्य लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
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