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राहत: पीएमसी खाताधारकों को इलाज के लिए पैसे निकालने की छूट
Sat, 15 May 2021 06:23 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 15 May 2021 06:23 AM IST
सार
भारतीय रिजर्व बैंक ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के खाताधारकों को इलाज के लिए पैसे निकालने की छूट पहले से ही है।
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पीएमसी बैंक
- फोटो : PTI
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विस्तार
उपचार के मद में खाताधारक पांच लाख रुपये तक निकाल सकते हैं और इसमें कोरोना का इलाज शामिल है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर आरबीआई से जवाब तलब किया था।
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जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ के समक्ष दाखिल हलफनामे में आरबीआई ने कहा, यह पीएमसी बैंक की जिम्मेदारी है कि वह खाताधारकों को मुश्किल हालात के आधार पर इलाज के मद में धन निकासी की सुविधा दे।
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इसके लिए आरबीआई की ओर से उसे मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच बेजन कुमार मिश्रा ने एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी जिसमें इमरजेंसी के हालात में इलाज के लिए पीएमसी बैंक से तत्काल पैसे निकालने देने का निर्देश देने की मांग की है।
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इस पर हाईकोर्ट ने आरबीआई से जवाब मांगा था और खाताधारकों के प्रति नरमी दिखाने को कहा था। पीठ अब इस मामले में 4 जून को सुनवाई करेगा।