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Budget 2025:  रेहड़ी-पटरी वालों को सरकार ने दी बड़ी राहत, क्रेडिट कार्ड से 30 हजार रुपये तक मिलेगा कर्ज

Sat, 01 Feb 2025 03:16 PM IST
राहुल कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: राहुल कुमार Updated Sat, 01 Feb 2025 03:16 PM IST
सार

PM SVANidhi scheme: सरकार ने बजट में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए ‘प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना’ को नया रूप दिया जाएगा। सरकार ने  बैंकों बैंकों और यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा बढ़ाकर 30,000 रुपये करने का एलान किया है।

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PM SVANidhi scheme for street vendors enhanced loans from banks UPI linked credit cards with Rs 30000
बजट 2025 - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों के लिए ‘प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना’ को नया रूप दिया जाएगा। इसके तहत बैंकों और यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड से ऋण की सीमा बढ़ाकर 30,000 रुपये की जाएगी। 
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सीतारमण ने लोकसभा में लगातार आठवां बजट पेश करते हुए कहा कि इस योजना से अनौपचारिक क्षेत्र के उच्च ब्याज वाले ऋणों से राहत के माध्यम से 68 लाख से अधिक रेहड़ी-पटरी वालों को लाभ हुआ है। इस सफलता के आधार पर इस योजना को नया रूप दिया जाएगा और बैंकों बैंकों और यूपीआई से जुड़े क्रेडिट कार्ड से ऋण की सीमा बढ़ाकर 30,000 रुपये की जाएगी। 
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पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि) रेहड़ी-पटरी वालों को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष सुविधा है। इस कार्ड पर ब्याज दर भी काफी कम रखी जाती है। जो योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 2 जुलाई, 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी।
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कोविड लॉकडाउन में शुरू हुई योजना
कोविड-19 लॉकडाउन के कारण नुकसान झेलने वाले रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे दुकानदारों को अपना कारोबार फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। सड़क किनारे ठेले या स्टॉल चलाने वाले, फल, सब्जियां बेचने वाले, लॉन्ड्री सेवाएं देने वाले, सैलून चलाने वाले और पान की दुकान चलाने वाले, पीएम स्वनिधि के तहत लोन ले सकते हैं। समय पर लोन चुकाने पर अतिरिक्त लाभ भी मिलते हैं।

कर्ज के लिए किसी तरह की गारंटी नहीं
इस कर्ज के लिए किसी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होती है। लोन का मासिक किस्तों में भुगतान करना होता है। पीएम स्वनिधि स्कीम में मिलने वाले लोन के नियमित पुनर्भुगतान पर 7 फीसदी सालाना की ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है। ब्याज सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में तिमाही आधार पर आएगी। लोन का समय से पहले भुगतान करने पर सब्सिडी एक ही बार में खाते में आ जाएगी। साथ ही तय तरीके से डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वालों के लिए 1200 रुपये सालाना तक का कैशबैक भी मिलता है। 

कौन देगा कर्ज?
स्कीम के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सहकारी बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूंशंस और एसएचजी बैंक लोन उपलब्ध कराते हैं। स्कीम के लिए इंप्लीमेंटेशन पार्टनर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। 


कर्ज  के लिए जरूरी दस्तावेज
लाभार्थी अनिवार्य केवाईसी दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र दे सकते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड भी केवाईसी दस्तावेजों में शामिल हैं। यह लोन देशभर में फैले कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के जरिए भी लिया जा सकता है।

अप्लाई करने की प्रक्रिया व शर्तें
पीएम स्वनिधि के तहत लोन के लिए अप्लाई करने के लिए वेंडर का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है।
 पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाने के लिए pmsvanidhi.mohua.org.in या मोबाइल ऐप की मदद से अप्लाई किया जा सकता है। 
 
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