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Lokpal Chief: नए लोकपाल प्रमुख और सतर्कता आयुक्त के नाम तय, PM की अध्यक्षता वाली समिति ने दी मंजूरी

Thu, 08 Feb 2024 07:35 AM IST
यशोधन शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: यशोधन शर्मा Updated Thu, 08 Feb 2024 07:35 AM IST
सार

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर को लोकपाल प्रमुख चुना है, जबकि सतर्कता आयुक्त के पद के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंधन निदेशक (एमडी) एएस राजीव के नाम को मंजूरी दी गई है।

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PM Modi Led Committee nod to New Lokpal Chief and Vigilance Commissioner Names Reports
PM Modi - फोटो : ANI

विस्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने नए लोकपाल प्रमुख और एक सतर्कता आयुक्त के नाम तय कर लिये हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, समिति ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एएम खानविलकर को लोकपाल प्रमुख चुना है, जबकि सतर्कता आयुक्त के पद के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंधन निदेशक (एमडी) एएस राजीव के नाम को मंजूरी दी गई है। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।

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फिलहाल, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। वहीं दूसरी तरफ सतर्कता आयुक्त के दो पदों में से एक पद खाली है। बता दें कि एएस राजीव वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंधन निदेशक के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। वहीं, जस्टिस खानविलकर जुलाई 2020 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत हुए थे।
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आठ सदस्य का होता है लोकपाल
लोकपाल का एक अध्यक्ष होता है और इसमें आठ सदस्य हो सकते हैं, जिसमें चार न्यायिक और बाकी गैर-न्यायिक। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया था कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली चयन समिति ने लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर विचार करने के लिए पैनल की सिफारिश करने के उद्देश्य से एक सर्च समिति का गठन किया है।
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2013 में आया लोकपाल
गौरतलब है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो कुछ श्रेणियों के लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को देखने के लिए केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति की परिकल्पना करता है, इस अधिनियम को 2013 में पारित किया गया था। लोकपाल प्रमुख और उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति नामों की सिफारिश करती है। समिति में लोकसभा अध्यक्ष, निचले सदन में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या एक न्यायाधीश शामिल होते हैं।

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