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सुप्रीम कोर्ट: सीबीएसई ने अदालत से कहा- कुछ विद्यार्थियों को पूरी कक्षा की विस्तृत अंक तालिका नहीं दे सकते
Fri, 04 Mar 2022 09:35 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Fri, 04 Mar 2022 09:35 PM IST
सार
पीठ ने मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद के लिए तय कर दी। 24 छात्रों ने याचिका दाखिल कर स्कूल पर नंबर बढ़ाने के एवज में पैसों की मांग करने का आरोप लगाया था।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : amar ujala
विस्तार
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कुछ दसवीं पास छात्रों को पूरी कक्षा की विस्तृत अंक तालिका नहीं दी सकती। सीबीएसई उस याचिका का जवाब दे रहा था, जिसमें दसवीं पास छात्रों ने ओडिशा के एक स्कूल पर आरोप लगाया था कि अपनी मनमानी छिपाने के लिए स्कूल उन्हें कक्षा के अन्य बच्चों की अंक तालिका नहीं उपलब्ध करा रहा।
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जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ के समक्ष दाखिल हलफनामे में सीबीएसई ने बताया कि उसकी तीन सदस्यीय जांच समिति ने पिछले साल अगस्त में अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया था कि स्कूल ने नियमों का पालन किया है और दसवीं के नतीजे बनाने में कोई गलती नहीं की है।
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इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई दो हफ्ते बाद के लिए तय कर दी। 24 छात्रों ने याचिका दाखिल कर स्कूल पर नंबर बढ़ाने के एवज में पैसों की मांग करने का आरोप लगाया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से स्कूल की कारगुजारी की जांच का निर्देश देने की मांग की थी।
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