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रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंतर्गत निर्माण रोकने की मांग वाली याचिका खारिज
Mon, 28 Dec 2020 03:42 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Mon, 28 Dec 2020 03:42 AM IST
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राष्ट्रीय हरित अधिकरण
राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने एनसीआर के शहरों को हाई स्पीड रेल से जोड़ने वाले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के अंतर्गत हो रहे निर्माण को रोकने से इनकार कर दिया है। एनजीटी ने उक्त मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह परियोजना सार्वजनिक यातायात को सुविधाजनक बनाने वाली है।
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एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने कहा, याचिका में उक्त परियोजना से पार्क और ग्रीन बेल्ट को नुकसान पहुंचने के अनुमान से परे कोई भी ठोस साक्ष्य नहीं हैं जिनके आधार पर किए गए दावों को सही ठहराया जा सके।
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पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता को पर्यावरण नियामक के पास जाना चाहिए था, जिसके पास इस मामले में कार्रवाई करने का अधिकार है। लेकिन याचिकाकर्ता ने नियामक का रुख नहीं किया। पीठ ने कहा, हम सिर्फ इस कल्पना मात्र पर कोई आदेश नहीं दे सकते कि नियमों का उल्लंघन हो सकता है।
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यही नहीं याचिका पर जवाब देते हुए परियोजना अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पूर्ण पालन किया जाएगा। पीठ अश्विनी शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस परियोजना पहले चरण में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम-एसएनबी-अलवर और दिल्ली-पानीपत के बीच रैपिड ट्रांजिट सिस्टम तैयार होना है।