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आजम खान, पत्नी व बेटे की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज
Fri, 22 Jan 2021 05:56 AM IST
देव कश्यप
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: देव कश्यप
Updated Fri, 22 Jan 2021 05:56 AM IST
सार
- यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश में कुछ गलत नहीं, दखल देने का कारण नहीं बनता।
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सपा सांसद आजम खान (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के मामले में सपा सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
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इसी के साथ शीर्ष अदालत ने तीनों को जमानत दिए जाने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा, हमारे मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश में कुछ गलत नहीं है, ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई कारण नहीं बनता।
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बीते साल 13 अक्तूबर को इस मामले में हाईकोर्ट ने तीनों को जमानत दी थी। आजम खान एवं उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने बेटे अब्दुल्ला आजम खान का प्रमाणपत्र दो जगहों से बनवाया था और दोनों प्रमाणपत्रों में जन्मतिथि अलग-अलग है।
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