फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Petition seeking cancellation of bail of Azam Khan, wife and son dismissed by Supreme Court

आजम खान, पत्नी व बेटे की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज

Fri, 22 Jan 2021 05:56 AM IST
देव कश्यप अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Fri, 22 Jan 2021 05:56 AM IST
सार

  • यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश में कुछ गलत नहीं, दखल देने का कारण नहीं बनता।

विज्ञापन
Petition seeking cancellation of bail of Azam Khan, wife and son dismissed by Supreme Court
सपा सांसद आजम खान (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के मामले में सपा सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

विज्ञापन


इसी के साथ शीर्ष अदालत ने तीनों को जमानत दिए जाने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा, हमारे मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश में कुछ गलत नहीं है, ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई कारण नहीं बनता।
विज्ञापन


बीते साल 13 अक्तूबर को इस मामले में हाईकोर्ट ने तीनों को जमानत दी थी। आजम खान एवं उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने बेटे अब्दुल्ला आजम खान का प्रमाणपत्र दो जगहों से बनवाया था और दोनों प्रमाणपत्रों में जन्मतिथि अलग-अलग है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed