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कांग्रेस नेता धीरज प्रसाद साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Sat, 19 Dec 2020 03:44 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Sat, 19 Dec 2020 03:44 AM IST
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सर्वोच्च न्यायालय
- फोटो : पीटीआई
सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में झारखंड से राज्यसभा सांसद चुने गए कांग्रेस नेता धीरज प्रसाद साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार संथालिया ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, तत्कालीन विधायक अमित कुमार महतो का वोट वैध था। महतो ने निचली अदालत के फैसले से पहले अपना वोट डाला था।
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दरअसल, महतो को 23 मार्च, 2018 को निचली अदालत ने एक मामले में दोषी ठहराया था और उसी दिन राज्यसभा के लिए वोट डाले गए थे। हाईकोर्ट ने इस साल जनवरी में संथालिया की याचिका खारिज करते हुए साहू के चुनाव को सही ठहराया था।
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