{"_id":"5f2754c48017164ff1703818","slug":"person-coming-from-abroad-with-negative-report-will-not-be-quarantine","type":"story","status":"publish","title_hn":"छूट: नेगेटिव रिपोर्ट लेकर विदेश से आने वाले अब नहीं होंगे क्वारंटीन","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
छूट: नेगेटिव रिपोर्ट लेकर विदेश से आने वाले अब नहीं होंगे क्वारंटीन
Mon, 03 Aug 2020 05:35 AM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Mon, 03 Aug 2020 05:35 AM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विदेश से कोविड-19 के आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटीन से नहीं गुजरना होगा। हालांकि, यह रिपोर्ट यात्रा चालू करने से 96 घंटे के अंदर की होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी संशोधित गाइडलाइंस के अनुसार गर्भवती महिलाओं, परिजन की मृत्यु में आने वालों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों को भी यह छूट दी जाएगी।
विज्ञापन
ये नियम हवाई, समुद्री या सड़क, तीनों तरीकों से विदेशी धरती से आने वालों पर लागू होंगे। आगामी 8 अगस्त से प्रभावी गाइडलाइंस के मुताबिक, यात्रियों को 14 दिन क्वारंटीन में रहने की सहमति देनी होगी।
विज्ञापन