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Karnataka HC: 'मिर्च स्प्रे खतरनाक हथियार, आत्मरक्षा के लिए नहीं कर सकते इस्तेमाल', हाईकोर्ट की टिप्पणी
Wed, 08 May 2024 06:53 AM IST
निर्मल कांत
एजेंसी, बंगलूरू।
एजेंसी, बंगलूरू।
Published by: निर्मल कांत
Updated Wed, 08 May 2024 06:53 AM IST
सार
Karnataka HC: उच्च न्यायालय ने कहा कि हमारे देश में खतरनाक हथियार मिर्च स्प्रे के इस्तेमाल से जुड़ा कोई खास कानून नहीं है, लेकिन अमेरिका की एक अदालत ने 2018 के मामले यह कहा था कि मिर्च स्प्रे जैसे रासायनिक स्प्रे खतरनाक हथियार हैं।
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कर्नाटक उच्च न्यायालय
- फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मिर्च स्प्रे को खतरनाक हथियार बताते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए नहीं किया जा सकता। इस टिप्पणी के साथ अदालत ने सी कृष्णनैय्या चेट्टी एंड कंपनी प्रा. लि. के निदेशक सी गणेश नारायण और उनकी पत्नी के खिलाफ मिर्च स्प्रे इस्तेमाल करने के आपराधिक मामले को खारिज करने से इन्कार कर दिया। दंपती पर शिकायतकर्ता के ऊपर उस वक्त मिर्च स्प्रे इस्तेमाल करने का आरोप है जब वह उनकी संपत्ति में दाखिल हो रहा था।
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जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने दंपती की याचिका खारिज करते हुए कहा कि दंपती को आत्मरक्षा के लिए मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि प्रथम दृष्टया इस मामले में उनके जीवन पर कोई खतरा नहीं था। ऐसे में इस मामले में जांच जरूरी है।
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सुनवाई के दौरान अदालत ने अमेरिका का उदाहरण भी दिया
अदालत ने कहा कि हमारे देश में खतरनाक हथियार मिर्च स्प्रे के इस्तेमाल से जुड़ा कोई खास कानून नहीं है, लेकिन अमेरिका की एक अदालत ने 2018 के मामले यह कहा था कि मिर्च स्प्रे जैसे रासायनिक स्प्रे खतरनाक हथियार हैं।
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वहीं, मामले में शीर्ष अदालत के एक फैसले पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा, याचिका खारिज करने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।