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आधार के नाम पर पेंशन में देरी नहीं की जा सकती : सीआईसी

Tue, 10 Apr 2018 08:35 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 10 Apr 2018 08:35 PM IST
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Pension can not be delayed in the name of not linking of Aadhaar: CIC
आधार कार्ड
आधार लिंक के नाम पर वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन भुगतान में देरी नहीं की जा सकती है। केंद्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) एम. श्रीधर आचार्युलू ने अहमदनगर की निर्मला निशिकांत की याचिका का जवाब देते हुए मंगलवार को यह जानकारी दी। 
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महिला ने डाक विभाग से पूछा था कि आधार की प्रतिलिपि न देने पर उनकी मार्च, 2017 की पेंशन कैसे रोक दी थी। दूसरे आवेदन में उन्होंने उस आदेश की प्रतिलिपि मांगी थी, जिसमें पेंशन के लिए आधार लिंक को अनिवार्य घोषित किया गया था। 
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इसका जवाब देते हुए डाकघर के वरिष्ठ पोस्ट मास्टर ने बताया, पेंशन रोकी नहीं गई थी। बैंक के सेविंग अकाउंट में पेंशन ट्रांसफर में एक दिन की देरी हुई थी। अधिकारियों ने जवाब के साथ 15 आदेशों को भी सूचीबद्ध किया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने आधार लिंक करने का आदेश दिया है। 
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सीआईसी ने कहा, आधार अनिवार्य हो तो भी इसके आधार पर पेंशन में देरी नहीं की जा सकती है। पेंशन से ज्यादातर लोगों का गुजारा चलता है। इसे रोकना अमानवीय है और मूल अधिकारों का हनन है। 
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