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पायल तड़वी आत्महत्या: अदालत ने तीन महिला चिकित्सकों की जमानत याचिकाएं खारिज कीं
Mon, 24 Jun 2019 06:12 PM IST
अमर शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: अमर शर्मा
Updated Mon, 24 Jun 2019 06:12 PM IST
पायल तड़वी (फाइल फोटो)
- फोटो : Social Media
मुंबई की एक विशेष अदालत ने एक नगर निकाय अस्पताल में अपने कनिष्ठ सहयोगी को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए गिरफ्तार की गई तीन महिला चिकित्सकों की जमानत याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया।
न्यायाधीश पीबी जाधव ने हेमा आहूजा, भक्ति मेहर और अंकिता खंडेलवाल की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन तीनों चिकित्सकों को 29 मई को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे जेल में हैं।
मुंबई के बीवाईएल नायर अस्पताल से जुड़ी स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा 26 वर्षीय पायल तड़वी ने 22 मई को छात्रावास के अपने कमरे में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।
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तड़वी के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसके तीन वरिष्ठों आहूजा, मेहर और खंडेलवाल ने उसे जाति के नाम पर गालियां दीं और उसे यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया।
न्यायाधीश पीबी जाधव ने हेमा आहूजा, भक्ति मेहर और अंकिता खंडेलवाल की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन तीनों चिकित्सकों को 29 मई को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे जेल में हैं।
मुंबई के बीवाईएल नायर अस्पताल से जुड़ी स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा 26 वर्षीय पायल तड़वी ने 22 मई को छात्रावास के अपने कमरे में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।
तड़वी के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसके तीन वरिष्ठों आहूजा, मेहर और खंडेलवाल ने उसे जाति के नाम पर गालियां दीं और उसे यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया।