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मुंबई पासपोर्ट कार्यालय ने एनबीए की नेता मेधा पाटकर को सूचना छिपाने के लिए जारी किया नोटिस
Wed, 20 Nov 2019 06:27 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आसिम खान
Updated Wed, 20 Nov 2019 06:27 PM IST
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मेधा पाटकर (फाइल फोटो)
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मुंबई के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) ने लंबित मामलों के बारे में जानकारी को कथित रूप से छिपाने को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन (एनबीए) की नेता मेधा पाटकर को नोटिस जारी करके पूछा है कि उनका पासपोर्ट क्यों नहीं जब्त किया जाए। मुंबई के आरपीओ ने कहा है कि उनके खिलाफ नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं और इन्हें लेकर अभी कोई फैसला नहीं आया है।
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पाटकर के खिलाफ मध्यप्रदेश के बडवानी में तीन, अलीराजपुर में एक और खंडवा जिले में पांच मामले दर्ज हैं। आरपीओ ने 18 अक्तूबर को जारी नोटिस में कहा कि 30 मार्च 2017 को पासपोर्ट प्राप्त करते हुए आपने उक्त मामलों के लंबित होने के बारे में जानकारी नहीं दी थी और जानकारी को छुपा कर आपने पासपोर्ट हासिल किया।
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नोटिस में कहा गया है कि इसे देखते हुए प्रस्तावित किया जाता है कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10 (3) (ई) के तहत आपका यह पासपोर्ट और बाद में अगर कोई पासपोर्ट जारी किया गया है उसे जब्त कर लिया जाए। आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप बताएं कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 12 (1) के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाए?
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पासपोर्ट अधिकारियों ने नोटिस जारी होने के 10 दिन के भीतर जवाब मांगा है और ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी।