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महाराष्ट्र: कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर यात्रियो से हवाईअड्डे पर वसूला जा रहा 1000 रुपये का जुर्माना
Sun, 04 Apr 2021 12:37 AM IST
Jeet Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: Jeet Kumar
Updated Sun, 04 Apr 2021 12:37 AM IST
सार
- डीजीसीए ने हवाईअड्डों को इस बारे में कड़ी कार्रवाई करने की सलाह दी थी।
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Mumbai Airport
- फोटो : SOCIAL MEDIA
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विस्तार
मुंबई हवाईअड्डे ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर एक अप्रैल से तुरंत जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इस बारे में चेतावनी जारी की थी।
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डीजीसीए ने अपनी नियमित जांच में पाया था कि कुछ हवाईअड्डों पर यात्रियों द्वारा अनिवार्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है। डीजीसीए ने हवाईअड्डों को इस बारे में कड़ी कार्रवाई करने की सलाह दी थी। नियामक ने कहा था कि हवाईअड्डा परिसर में कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
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छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीएसएमआईए) ने बयान में कहा कि डीजीसीए के निर्देशानुसार एक अप्रैल से कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है।
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बयान में कहा गया है कि यदि कोई यात्री कोविड सुरक्षा नियमों मसलन मुंह और नाक को ढंकने वाला मास्क नहीं पहनता है और सामाजिक दूरी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करता है, तो उसपर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।
पिछले साल मई में घरेलू उड़ानें शुरू करने की अपनी मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत सीएसएमआईए ने हवाईअड्डे पर सुरक्षा व्यवहार के बारे में दिशानिर्देशों को लागू किया है। इसके अलावा हवाईअड्डे की पीए प्रणाली के जरिये भी नियमित घोषणा की जाती है। साथ ही मार्शल भी यात्रियों को सुरक्षा को लेकर सावधानी बरतने को प्रोत्साहित करते हैं।