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चुनाव आयोग का निर्देश: उपचुनाव क्षेत्रों के आसपास के जिलों में न करें राजनीतिक गतिविधियां, आचार संहिता को लेकर सख्ती
Thu, 21 Oct 2021 08:31 PM IST
सुरेंद्र जोशी
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Thu, 21 Oct 2021 08:31 PM IST
सार
आयोग ने यह भी कहा कि यदि उपचुनाव क्षेत्र किसी राज्य की राजधानी या महानगर या नगर निगम क्षेत्र में आता है तो आदर्श आचार संहिता सिर्फ संबंधित क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी। इनके अलावा बाकी सभी उपचुनाव क्षेत्रों में समूचे जिले में आचार संहिता लागू रहेगी।
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चुनाव आयोग
- फोटो : social media
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विस्तार
चुनाव आयोग ने 30 अक्तूबर को रहे देश में कुछ सीटों के हो रहे उपचुनाव के मद्देनजर गुरुवार को अहम निर्देश दिया। आयोग ने कहा कि उपचुनाव क्षेत्रों के करीबी जिलों व चुनाव क्षेत्रों में उपचुनाव से सीधी जुड़ी कोई राजनीतिक गतिविधियां न की जाएं। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाए।
आयोग ने कहा कि संसदीय व विधानसभा उपचुनावों को लेकर आदर्श आचार संहिता को लेकर उसके मौजूदा दिशा-निर्देश संबंधित चुनाव क्षेत्र के साथ पूरे जिले में लागू होंगे। आयोग ने कहा कि उसके संज्ञान में लाया गया है कि कुछ राजनीतिक दल व प्रत्याशी उपचुनाव क्षेत्र के अलावा आसपास के जिलों में भी चुनावी गतिविधियां कर रहे हैं। इस बारे में आयोग ने सभी दलों व प्रत्याशियों को चेतावनी दी है कि वे चुनाव क्षेत्र से जुड़े जिलों व निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव को लेकर कोई राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित न करें।
एक अन्य बयान में आयोग ने यह भी कहा कि यदि उपचुनाव क्षेत्र किसी राज्य की राजधानी या महानगर या नगर निगम क्षेत्र में आता है तो आदर्श आचार संहिता सिर्फ संबंधित क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी। इनके अलावा बाकी सभी उपचुनाव क्षेत्रों में समूचे जिले में आचार संहिता लागू रहेगी।
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आयोग ने स्पष्ट किया कि इन निर्देशों का मकसद यह है कि विकास व प्रशासनिक कार्य पर आचार संहिता का असर न हो और उपचुनाव का प्रचार सिर्फ संबंधित क्षेत्र तक ही सीमित रहे। लेकिन ऐसी स्थितियां भी बनी हैं, जिनमें मौजूदा उपचुनाव की गतिविधियां संबंधित संसदीय या विधानसभा क्षेत्र के बाहर भी हो रही हैं।
इसलिए स्पष्ट किया जाता है कि यदि जिले के भीतर कहीं भी चल रहे उपचुनाव से संबंधित कोई चुनावी गतिविधि आयोजित की जाती है, तो आदर्श आचार संहिता के सभी निर्देश, कोविड नियम और चुनाव खर्च की निगरानी की व्यवस्था वहां भी लागू होगी। संबंधित जिला चुनाव अधिकारी ऐसे मामलों में सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे और दिशानिर्देशों को कड़ाई से पालन कराएंगे।
तीन लोस व 30 विस सीटों के लिए 30 अक्तूबर को मतदान
देश की तीन लोकसभा व 30 विधानसभा सीटों के लिए 30 अक्तूबर को मतदान होने वाला है। मतगणना दो नवंबर को होगी।
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आयोग ने कहा कि संसदीय व विधानसभा उपचुनावों को लेकर आदर्श आचार संहिता को लेकर उसके मौजूदा दिशा-निर्देश संबंधित चुनाव क्षेत्र के साथ पूरे जिले में लागू होंगे। आयोग ने कहा कि उसके संज्ञान में लाया गया है कि कुछ राजनीतिक दल व प्रत्याशी उपचुनाव क्षेत्र के अलावा आसपास के जिलों में भी चुनावी गतिविधियां कर रहे हैं। इस बारे में आयोग ने सभी दलों व प्रत्याशियों को चेतावनी दी है कि वे चुनाव क्षेत्र से जुड़े जिलों व निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव को लेकर कोई राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित न करें।
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एक अन्य बयान में आयोग ने यह भी कहा कि यदि उपचुनाव क्षेत्र किसी राज्य की राजधानी या महानगर या नगर निगम क्षेत्र में आता है तो आदर्श आचार संहिता सिर्फ संबंधित क्षेत्र तक ही सीमित रहेगी। इनके अलावा बाकी सभी उपचुनाव क्षेत्रों में समूचे जिले में आचार संहिता लागू रहेगी।
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आयोग ने स्पष्ट किया कि इन निर्देशों का मकसद यह है कि विकास व प्रशासनिक कार्य पर आचार संहिता का असर न हो और उपचुनाव का प्रचार सिर्फ संबंधित क्षेत्र तक ही सीमित रहे। लेकिन ऐसी स्थितियां भी बनी हैं, जिनमें मौजूदा उपचुनाव की गतिविधियां संबंधित संसदीय या विधानसभा क्षेत्र के बाहर भी हो रही हैं।
इसलिए स्पष्ट किया जाता है कि यदि जिले के भीतर कहीं भी चल रहे उपचुनाव से संबंधित कोई चुनावी गतिविधि आयोजित की जाती है, तो आदर्श आचार संहिता के सभी निर्देश, कोविड नियम और चुनाव खर्च की निगरानी की व्यवस्था वहां भी लागू होगी। संबंधित जिला चुनाव अधिकारी ऐसे मामलों में सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे और दिशानिर्देशों को कड़ाई से पालन कराएंगे।
तीन लोस व 30 विस सीटों के लिए 30 अक्तूबर को मतदान
देश की तीन लोकसभा व 30 विधानसभा सीटों के लिए 30 अक्तूबर को मतदान होने वाला है। मतगणना दो नवंबर को होगी।