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Hindi News ›   India News ›   Parties can't use government fund, machinery to promote their poll campaign: Election Commission

चुनाव प्रचार के लिए पार्टी नहीं कर सकती सरकारी फंड का इस्तेमालः चुनाव आयोग 

Sat, 08 Oct 2016 04:25 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 08 Oct 2016 04:25 AM IST
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Parties can't use government fund, machinery to promote their poll campaign: Election Commission
चुनाव आयोग
चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि कोई भी राजनीतिक दल सरकारी फंड का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहते हुए बसपा की ओर से अपने चुनाव चिन्ह् हाथी का सार्वजनिक स्थलों में इस्तेमाल के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने यह कदम उठाया है। दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से इस मामले को चुनाव आयोग के पास भेज दिया गया था। हाई कोर्ट के आदेश के मद्देनजर आयोग ने यह फैसला लिया है। आदेश में कहा गया है कि कोई भी राजनीतिक दल सरकारी पैसे या सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकती। 
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दिल्ली हाई कोर्ट में बसपा के खिलाफ एक एनजीओ ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि सार्वजनिक स्थलों में हाथी की मूर्तियां बनाकर चुनाव में बसपा ने राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की थी। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों से भी राय  ली थी।  
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