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पालघर भीड़ हिंसा : सीबीआई से जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

Thu, 11 Jun 2020 11:35 AM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Thu, 11 Jun 2020 11:35 AM IST
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Palghar lynching case supreme Court ask Maharashtra Govt and others to file reply on PILs
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : social media

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उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में हिंसक भीड़ द्वारा दो साधुओं सहित तीन व्यक्तियों की कथित रूप से पीट-पीट कर हत्या के मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से कराने के लिए दायर याचिकाओं पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है।

गुरुवार को न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से दो याचिकाओं पर सुनवाई के बाद महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया।

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पहली याचिका ‘पंच दशबन जूना अखाड़ा’ के साधुओं और मृतक साधुओं के परिजनों ने दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पालघर जिले में 18 अप्रैल को हुई इस घटना की जांच राज्य पुलिस दुर्भावनापूर्ण तरीके से कर रही है।
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दूसरी याचिका इस घटना की राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने के लिए घनश्याम उपाध्याय ने दायर की है।

भीड़ द्वारा कथित रूप से दो साधुओं सहित तीन व्यक्तियों की पीट-पीट कर हत्या के मामले में पालघर जिले में 18 अप्रैल को प्राथिमकी दर्ज की गई थी।


 

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