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प्रवासी भारतीयों को अब बार-बार दस्तावेज जारी नहीं करवाना होगा
Fri, 16 Apr 2021 03:02 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Fri, 16 Apr 2021 03:02 AM IST
सार
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार जिस व्यक्ति का 20 वर्ष पूरा होने से पहले ओसीआई कार्डधारक के तौर पर पंजीकरण हो चुका है, उसे 20 वर्ष पूरा होने पर केवल एक बार अपना दस्तावेज फिर से जारी करवाना पड़ेगा।
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OCI Card
- फोटो : social media
विस्तार
प्रवासी भारतीय नागरिकों (ओसीआई) को अब बार-बार अपना दस्तावेज जारी करवाने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। कार्डधारकों को अब केवल एक बार 20 की उम्र में अपना दस्तावेज दोबारा जारी करवाना होगा। सरकार अब तक करीब 37.72 लाख ओसीआई कार्ड जारी कर चुकी है।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार जिस व्यक्ति का 20 वर्ष पूरा होने से पहले ओसीआई कार्डधारक के तौर पर पंजीकरण हो चुका है, उसे 20 वर्ष पूरा होने पर केवल एक बार अपना दस्तावेज फिर से जारी करवाना पड़ेगा।
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दरअसल 20 वर्ष में महिला या पुरुष के चेहरे की बनावट वयस्कता को प्राप्त कर लेती है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने 20 वर्ष पूरे होने पर ओसीआई कार्डधारक का पंजीकरण करवाया है तो उसे भविष्य में दोबारा दस्तावेज जारी करवाने की जरूरत नहीं होगी।
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