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OPS: पुरानी पेंशन पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई सरकार तो होली नहीं मनाएंगे 20 लाख परिवार

Jitendra Bhardwaj जितेंद्र भारद्वाज
Updated Mon, 06 Feb 2023 06:59 PM IST
सार

OPS: सांसद असदुद्दीन औवेसी के सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने कहा, इन बलों में एनपीएस लागू है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को इस बाबत फैसला सुनाया है कि सीएपीएफ में पुरानी पेंशन लागू की जाए। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत पॉलिसी मैटर है...

CAPF: OPS
CAPF: OPS - फोटो : Agency (File Photo)

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 11 जनवरी को दिए गए फैसले के मुताबिक, केंद्र सरकार अगर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों 'सीएपीएफ' में 'पुरानी पेंशन' बहाल नहीं करती है, तो इस बार 20 लाख पैरामिलिट्री परिवार होली नहीं मनाएंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टियरस वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि केंद्र सरकार इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है, तो यह जवानों के बलिदान का अपमान होगा। केंद्र सरकार, जल्द से जल्द, दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला लागू करे। एसोसिएशन द्वारा इन बलों में पुरानी पेंशन लागू कराने और दूसरे लंबित मांगों के लिए 14 फरवरी को जंतर-मंतर पर रैली आयोजित की जाएगी। इस रैली में देशभर से पूर्व सीएपीएफ कर्मियों को आमंत्रित किया गया है।

संसद में पूछे जा रहे सवाल

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 11 जनवरी को दिए गए अपने एक अहम फैसले में 'केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को 'भारत संघ के सशस्त्र बल' माना गया है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही गई। उच्च न्यायालय ने कहा था, इन बलों में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो, पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी, पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। विपक्षी दलों के नेता भी इस बाबत आवाज उठा रहे हैं। संसद सत्र के दौरान भी यह मुद्दा उठाया जा रहा है। हरियाणा से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, सरकार को इन बलों में अविलंब ओपीएस लागू करना चाहिए। लोकसभा सांसद असदुद्दीन औवेसी ने सोमवार को पुरानी पेंशन को लेकर सदन में सवाल पूछा है। क्या दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में ओपीएस लागू करने के लिए कहा है। अगर ऐसा है तो सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं या नहीं।

वित्त राज्य मंत्री ने बताया पॉलिसी मैटर

सांसद असदुद्दीन औवेसी के सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने कहा, इन बलों में एनपीएस लागू है। उसमें पेंशन स्कीम के सभी लाभ बताए गए हैं। पहली जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए सभी कर्मियों पर एनपीएस पर लागू होता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को इस बाबत फैसला सुनाया है कि सीएपीएफ में पुरानी पेंशन लागू की जाए। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत पॉलिसी मैटर है। दूसरी ओर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए अब कंपनी, बटालियन, सेक्टर व फ्रंटियर स्तर पर आवाज उठ रही है। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक के कार्मिकों द्वारा विभिन्न सेक्टरों, ग्रुप सेंटर और बटालियन स्तर पर दरबार, सैनिक सम्मेलन एवं वेलफेयर मीटिंग में इस पर चर्चा हो रही है।

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