बच्चों के पासपोर्ट पर बड़ा बदलाव: अब पांच साल या 18 साल की उम्र तक रहेगा वैध; जानें नए नियमों में क्या बदला?
विदेश मंत्रालय के नए नियमों के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी सामान्य भारतीय पासपोर्ट अब पांच साल या बच्चे के 18 साल का होने तक वैध रहेगा, इनमें जो अवधि पहले पूरी होगी वही लागू होगी। नए नियम 17 सितंबर से लागू हो गए हैं। इसके साथ ही पासपोर्ट सेवाओं की फीस भी बढ़ाई गई है। बच्चों के पासपोर्ट की वैधता और फीस में क्या बदलाव हुआ है?
विस्तार
विदेश मंत्रालय ने बच्चों के पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट अब जारी होने की तारीख से पांच साल तक वैध रहेगा। हालांकि, अगर बच्चा पांच साल पूरे होने से पहले 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैधता उसी समय खत्म हो जाएगी। यानी पांच साल या 18 साल की उम्र, इनमें जो पहले आएगा, वही पासपोर्ट की वैधता की अंतिम सीमा होगी।
नए नियम कब से लागू हुए हैं?
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियम संशोधन नियम, 2026 को 17 सितंबर को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया है। इन नियमों के जरिए 1980 के पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया गया है। संशोधित नियम 12(1ए) में बच्चों के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की वैधता को लेकर नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसके अलावा नियम 8 में पासपोर्ट आवेदन शुल्क से जुड़ा प्रावधान भी बदला गया है। अब अलग-अलग श्रेणी के आवेदन के लिए शुल्क नियमों की अनुसूची चार में तय राशि के अनुसार लिया जाएगा।
पासपोर्ट बनवाने और रिन्यू कराने की फीस कितनी बढ़ी?
- वयस्क 36 पेज सामान्य पासपोर्ट: 1500 से बढ़कर 2,500 रुपये।
- वयस्क 60 पेज सामान्य पासपोर्ट: 2000 से बढ़कर 3,500 रुपये।
- वयस्क 36 पेज तत्काल पासपोर्ट: 3500 से बढ़कर 5,000 रुपये।
- वयस्क 60 पेज तत्काल पासपोर्ट: 4000 से बढ़कर 6,000 रुपये।
- वयस्क 60 पेज तत्काल रिप्लेसमेंट: 5500 से बढ़कर 8,500 रुपये।
- नाबालिग 36 पेज सामान्य पासपोर्ट: 1000 से बढ़कर 1,750 रुपये।
- नाबालिग 36 पेज तत्काल पासपोर्ट: 3000 से बढ़कर 4,250 रुपये।
बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को क्या छूट मिलेगी?
आठ साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत की छूट जारी रहेगी। हालांकि, यह छूट पासपोर्ट के दोबारा जारी होने यानी री-इश्यू आवेदन पर लागू नहीं होगी। बच्चों के लिए पासपोर्ट सेवाओं की फीस में बढ़ोतरी के बावजूद यह छूट ताजा पासपोर्ट आवेदन के मामले में उपलब्ध रहेगी। पासपोर्ट से जुड़ी नई शुल्क व्यवस्था में सामान्य आवेदन के अलावा तत्काल सेवा, पासपोर्ट के नवीनीकरण, खोए या खराब पासपोर्ट को बदलने और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जैसी सेवाएं भी शामिल हैं।
पासपोर्ट सेवाओं की फीस में कब से बदलाव हुआ?
पासपोर्ट से जुड़ी बढ़ी हुई फीस एक जुलाई से प्रभावी की गई थी। नई शुल्क व्यवस्था में ताजा पासपोर्ट आवेदन, नवीनीकरण, तत्काल सेवा, खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट को बदलने, पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट और अन्य पासपोर्ट संबंधी सेवाओं को शामिल किया गया है। अब 17 सितंबर को अधिसूचित नए नियमों के साथ बच्चों के पासपोर्ट की वैधता को लेकर भी स्पष्ट प्रावधान लागू हो गया है। इससे 15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता अब पांच साल या 18 साल की उम्र तक सीमित रहेगी, जो भी पहले हो।