{"_id":"5c532563bdec227389634f4c","slug":"officer-said-aalok-verma-can-be-on-departmental-action-disobedience-to-government-order","type":"story","status":"publish","title_hn":"सरकारी आदेश की अवहेलना के लिए आलोक वर्मा पर हो सकती है विभागीय कार्रवाई","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
सरकारी आदेश की अवहेलना के लिए आलोक वर्मा पर हो सकती है विभागीय कार्रवाई
Thu, 31 Jan 2019 10:12 PM IST
अमित मंडल
भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली
Published by: अमित मंडल
Updated Thu, 31 Jan 2019 10:12 PM IST
विज्ञापन
आलोक वर्मा
- फोटो : PTI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सीबीआई निदेशक पद से हटाए गए आलोक वर्मा पर सरकारी आदेश की अवज्ञा के लिए पेंशन लाभ रोके जाने सहित विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। सेवानिवृत्ति के दिन गुरुवार को उन्हें दमकल सेवा, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा के प्रमुख का पद संभालने को कहा गया।
विज्ञापन
अधिकारियों के मुताबिक निर्देश का पालन नहीं होना अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए सेवा नियमों का उल्लंघन है। गृह मंत्रालय ने वर्मा को गुरुवार को दमकल सेवा, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा के महानिदेशक का पद संभालने का निर्देश दिया।
विज्ञापन
गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि निर्देश के मुताबिक वर्मा ने नयी जिम्मेदारी लेने से इंकार कर दिया इसलिए पेंशन रोके जाने सहित उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।
विज्ञापन
वर्मा से संपर्क करने का प्रयास कामयाब नहीं हुआ।
बुधवार को वर्मा को भेजे गए एक पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा कि आपको महानिदेशक दमकल सेवा, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा का पद तत्काल संभालने का निर्देश दिया जाता है। माना जा रहा है कि इस पत्र के जरिए सरकार ने वर्मा की ओर से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव को लिखे उस पत्र को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें 31 जुलाई 2017 को सेवानिवृत्त माना जाए क्योंकि उस दिन वह 60 साल की उम्र पूरी कर चुके थे।
वर्मा ने दलील थी कि दमकल सेवा, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा के महानिदेशक के लिए वह उम्र सीमा को पार कर गए हैं और वह चाहते हैं कि उन्हें सीबीआई से हटाए जाने वाले दिन से सेवानिवृत्त समझा जाए।