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16 साल के किशोरों को भी ड्राइविंग लाइसेंस, अधिसूचना जल्द
Fri, 15 Feb 2019 07:08 AM IST
राजेश सैनी
शिशिर चौरसिया, नई दिल्ली
शिशिर चौरसिया, नई दिल्ली
Published by: राजेश सैनी
Updated Fri, 15 Feb 2019 07:08 AM IST
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अब 16 से 18 साल के युवाओं को भी ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) मिल सकेगा। इसके लिए सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन कानून-1989 में परिवर्तन करने की तैयारी पूरी कर ली है। इस प्रस्ताव को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है।
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अगले कुछ दिनों में इस संबंध में अधिसूचना जारी की जा सकती है। वर्तमान में 18 साल अथवा इससे अधिक उम्र के युवा ही डीएल बनवा सकते हैं। नए नियम लागू होने से मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी आदि दोपहिया वाहन युवा चला सकेंगे।
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दरअसल, बाजार में कम पावर वाले गियरलेस ई-स्कूटर और बाइक आने के बाद 16 से 18 साल के युवाओं को डीएल देने की मांग उठने लगी। इसके बाद मंत्रालय ने यह प्रस्ताव तैयार किया।
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इसके तहत युवा चार किलोवाट तक के पावर के ही गियरलेस ई-स्कूटर या बाइक चला सकेंगे। मंत्रालय के अधिकारी बताते हैं कि 16 से 18 साल के युवाओं को विशेष श्रेणी का डीएल दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें परीक्षा पास करनी होगी।
70 किमी होगी अधिकतम गति
नए प्रस्ताव के मुताबिक, विशेष श्रेणी के लाइसेंस धारक उसी प्रकार के ई-स्कूटर या बाइक चला सकेंगे, जिनकी अधिकतम गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। उस वाहन की अधिकतम शक्ति भी चार किलोवाट तक ही होगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि 2030 तक सिर्फ ई-वाहन चलेंगे। इसके अनुरूप इको-सिस्टम विकसित करने के लिए देश भर में तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए न सिर्फ नियम बदले जा रहे हैं बल्कि ई-चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।