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2जी केस: CBI-ED की अपील पर राजा और कनिमोझी को नोटिस, दो हफ्ते में देना होगा जवाब

Wed, 21 Mar 2018 08:49 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 21 Mar 2018 08:49 PM IST
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Notice issued to A Raja and Kanimozhi on the appeal of CBI and ED IN 2G spectrum case
a raja and kanimozhi

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, डीएमके सांसद कनिमोझी समेत 17 अन्य आरोपियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का कहा है। हाईकोर्ट ने यह नोटिस सीबीआई व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर जारी किया है। सीबीआई व ईडी ने विशेष अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उसने ठोस साक्ष्यों के अभाव में पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री व सांसद कनिमोझी समेत 19 आरोपियों को 21 दिसंबर 2017 को बरी कर दिया था। इनमें आरोपी कंपनियां भी शामिल थी।

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जस्टिस एसपी गर्ग ने सीबीआई व ईडी की याचिकाओं पर राजा समेत सभी प्रतिवादियों के खिलाफ बुधवार को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख तय की है। दूसरी ओर अदालत ने जांच के दौरान जब्त की गई 223 करोड़ की संपत्ति रिलीज करने का निर्देश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी अपील में कहा कि सीबीआई के केस के आधार पर आरोपियों को मनी लांड्रिंग मामले में बरी करके भारी गलती की है। निचली अदालत ने यह फैसला विवेक का इस्तेमाल किए बिना ही सुनाया था।
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सीबीआई के मुताबिक, सीएजी ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के मामले में 1.76 लाख करोड़ का घोटाला होने की बता कही थी। जांच के बाद यह घोटाला सीबीआई ने 30 हजार करोड़ का बताया था लेकिन इन आरोपों को सीबीआई अदालत में साबित नहीं कर सकी थी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में 17 लोगों को आरोपी बनाया था।
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ईडी ने 19 लोगों को आरोपी बनाते हुए कहा था कि एसटीपीएल ने डीएमके के चैनल कलाईंगर टीवी के प्रवर्तकों को 200 करोड़ रुपये से अधिक धन दिया था। सीबीआई अदालत ने ठोस साक्ष्यों के अभाव का हवाला देते हुए राजा और कनिमोझी के अलावा विशेष अदालत ने डीएमके प्रमुख करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल, एसटीपीएल के शाहिद बलवा और विनोद गोयनका, कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल, फिल्म निर्माता करीम मोरानी, पी अमृतम और शरद कुमार समेत अन्य को बरी कर दिया था। 

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