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बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, आरे कॉलोनी में 30 सितंबर तक न काटा जाए कोई पेड़

Tue, 17 Sep 2019 07:04 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: आसिम खान Updated Tue, 17 Sep 2019 07:04 PM IST
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No trees to be cut in Aarey Colony for Metro car shed by 30 September says Bombay High Court
बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि मुंबई में मेट्रो कार शेड के निर्माण के लिए 30 सितंबर तक आरे कॉलोनी में कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। अदालत 30 सितंबर को इलाके में 2600 से अधिक पेड़ काटने के प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी।

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सामाजिक कार्यकर्ता जोरू बाथेना ने मेट्रो कार शेड बनाने के लिए पेड़ काटने के लिहाज से 29 अगस्त को नगर निगम के वृक्ष प्राधिकरण द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती देने के लिए याचिका दाखिल की है। संजय गांधी नेशनल पार्क से लगी आरे कॉलोनी को मुंबई के बड़े हरे-भरे क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है।

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