फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   No time limit raising for NRC development in Assam: Supreme Court

असम में एनआरसी तैयार करने के लिए समय सीमा नहीं बढ़ेगी : सुप्रीम कोर्ट

Thu, 09 May 2019 03:11 AM IST
गौरव द्विवेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव द्विवेदी Updated Thu, 09 May 2019 03:11 AM IST
विज्ञापन
No time limit raising for NRC development in Assam: Supreme Court
प्रतीकात्मक तस्वीर

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर यह साफ कर दिया किया कि असम के नेशनल रजिस्टर फॉर सिटिजंस (एनआरसी) तैयार करने के लिए 31 जुलाई की समय सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि एनआरसी भले ही एक दिन पहले प्रकाशित हो जाए, लेकिन 31 जुलाई से एक भी दिन ज्यादा नहीं होना चाहिए।

विज्ञापन


चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस रोहिंग्टन एफ नरीमन की पीठ ने एनआरसी कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला को यह छूट दे दी है कि अगर आपत्तियां नहीं आती हैं, तो वह कानून के तहत अपने विवेक से यह काम पूरा कर सकते हैं। हजेला ने पीठ को बताया कि एनआरसी के अंतिम ड्राफ्ट से बाहर हुए लोगों की आपत्तियों पर मंगलवार से विचार करने का काम शुरू हो गया है, लेकिन इनमें से कई लोग उपस्थित नहीं हुए। इस पर पीठ ने कहा कि अगर कोई आपत्तियां दर्ज कराने के लिए उपस्थित नहीं होता है तो कानून के तहत प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन किसी भी हालत में 31 जुलाई तक एनआरसी प्रकाशित हो जाना चाहिए।
विज्ञापन


पीठ ने कहा कि इस काम को पूरा करने के लिए जो भी जरूरत हो, वह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 10 जुलाई तय की है। साथ ही पीठ ने कॉर्डिनेटर से कहा कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इस दौरान कोई आदेश पारित करने की जरूरत है तो वह आवेदन दाखिल कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


40 लाख लोग अंतिम ड्राफ्ट से बाहर हो गए थे

उल्लेखनीय कि 30 जुलाई को जारी एनआरसी के अंतिम ड्राफ्ट में 3.29 करोड़ में से 2.89 करोड़ लोगों को शामिल किया गया था। करीब 40 लाख लोग अंतिम ड्राफ्ट से बाहर हो गए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम ड्राफ्ट से बाहर हुए लोगों को अपनी आपत्तियों व दावों के लिए मौका देने का निर्देश दिया था। लोगों को 15 में से कोई एक दस्तावेज के जरिये अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने पहले एनआरसी को प्रकाशित करने की तारीख बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम तारीख बढ़ाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव जितना जरूरी है उतना ही जरूरी एनआरसी का काम है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed