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मालेगांव ब्लास्ट: सुप्रीम कोर्ट से कर्नल पुरोहित को नहीं मिली राहत 

Fri, 29 Apr 2016 09:50 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Fri, 29 Apr 2016 09:50 PM IST
सार

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No relief for Col.Purohit from SC in Malegaon blast case
सुप्रीम कोर्ट

विस्तार

साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। कर्नल पुरोहित ने बगैर चार्जशीट दाखिल किए लंबे समय से जेल में रखे जाने को चुनौती दी थी।

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न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ ने कर्नल पुरोहित को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। पुरोहित ने अपनी याचिका में कहा कि छह वर्ष पहले इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। इससे पहले एटीएस जांच कर रही थी। एनआईए ने इस केस में अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं की है। एजेंसी कोई न कोई कारण बताकर अदालत में सुनवाई टलवा रही है। ऐसे में उन्हें न्यायिक हिरासत में रखना अवैध है।
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उल्लेखनीय है कि कर्नल पुरोहित को जिन आरोपों के कारण सात साल जेल में गुजारने पड़े उनमें प्रमुख समझौता एक्सप्रेस धमाका है। दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाली इस ट्रेन में 18 फरवरी 2007 को हरियाणा के पानीपत के पास धमाके हुए जिनमें 68 लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग घायल हुए।
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वहीं समझौता एक्सप्रेस के बाद 29 सितंबर 2008 को ही महाराष्ट्र के मालेगांव में धमाके हुए। इन धमाकों में 37 लोगों की मौत हो गई जबकि 125 लोग घायल हुए। मालेगांव धमाकों में महाराष्ट्र एंटी टेरर स्‍क्वॉड (एटीएस) जांच शुरू की तो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की संदिग्‍ध भूमिका मानी गई।

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