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NMC: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने गठित की समिति, पहला आदेश किया जारी

Fri, 26 Jan 2024 05:56 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जलज मिश्रा Updated Fri, 26 Jan 2024 05:56 AM IST
सार

एनएमसी ने एमबीबीएस परीक्षा के बाद नेक्स्ट परीक्षा के आयोजन को लेकर आपत्ति एवं सुझाव मांगे हैं। आयोग ने आदेश में कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के हस्तक्षेप के बाद आयोग ने एक समिति का गठन किया है जो देश में नेक्स्ट परीक्षा किस तरह आयोजित की जाएगी इसकी पूरी योजना तैयार करेगा।

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NMC formed committee on the instructions of Supreme Court issued the first order
NMC - National Medical Commission - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

किसी कॉन्फ्रेंस या अस्पताल में एक मरीज के ऑपरेशन का सीधा प्रसारण होना चाहिए या नहीं, इसे लेकर सरकार की समिति ने आम जनता और विशेषज्ञों से उनकी राय मांगी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने एक समिति का गठन किया है, जिसने पहला आदेश जारी करते हुए 10 दिन के भीतर सभी सलाह के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने की जानकारी दी है।

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समिति का कहना है कि सरकारी से लेकर सभी निजी अस्पतालों के लिए नियम एक जैसे होंगे। इसमें डॉक्टरों की वह कॉन्फ्रेंस भी शामिल होंगी, जिनमें किसी मरीज के ऑपरेशन का सीधा प्रसारण दिखाते हुए निजी कंपनियां अपने उत्पाद की ब्रांडिंग करती हैं। चिकित्सा सम्मेलन, कार्यशाला या चिकित्सा छात्रों को नई तकनीकों के बारे में जानकारी देने के लिए कई बार ऑपरेशन का सीधा प्रसारण देखने को मिलता है। इनमें विदेशी या स्वदेशी कंपनियां अपने उत्पाद की ब्रांडिंग के लिए ऑपरेशन का सीधा प्रसारण दिखाती हैं। समिति के एक वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि सभी हितधारकों से सलाह लेने के बाद फरवरी में समिति की दूसरी बैठक होगी, जिसमें मसौदा तैयार किया जाएगा। इसे अंतिम मंजूरी के लिए एनएमसी अध्यक्ष को सौंपा जाएगा, जिसके बाद सभी निर्देश सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे।

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नेक्स्ट परीक्षा पर भी मांगी सलाह
एनएमसी ने एमबीबीएस परीक्षा के बाद नेक्स्ट परीक्षा के आयोजन को लेकर आपत्ति एवं सुझाव मांगे हैं। आयोग ने आदेश में कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के हस्तक्षेप के बाद आयोग ने एक समिति का गठन किया है जो देश में नेक्स्ट परीक्षा किस तरह आयोजित की जाएगी इसकी पूरी योजना तैयार करेगा।

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ट्रांसफर पर डॉक्टर की नहीं बदलेगी आईडी
आयोग ने सभी मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि अगर किसी डॉक्टर का ट्रांसफर होता है तो उसकी आधार आईडी में बदलाव नहीं किया जाएगा। इसी आईडी के जरिये उसकी हाजिरी दर्ज होती है। ट्रांसफर मामलों में उनकी पुरानी आईडी को ही उक्त संस्थान से साझा किया जाएगा, जहां उसकी अग्रिम सेवा जारी रहेगी। एनएमसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि हाजिरी मशीन खरीदने के लिए आयोग ने किसी वेंडर का चुनाव नहीं किया है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन अपने स्तर पर इन मशीनों को खरीद सकते हैं।

सभी मेडिकल कॉलेजों में होगी परीक्षा पे चर्चा
आयोग ने कहा है कि 29 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम से इसका सीधा प्रसारण होगा, जिसे सभी मेडिकल कॉलेजों में दिखाना अनिवार्य है। आयोग ने 17 जनवरी को शिक्षा मंत्रालय के जारी निर्देशों का हवाला देते हुए सभी चिकित्सा छात्रों, संकाय सदस्य और वरिष्ठ डॉक्टरों को इसमें उपस्थित रहने के लिए कहा है।

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