{"_id":"63176de334e4e30a0c6d0dde","slug":"nitin-gadkari-says-it-will-now-be-necessary-for-all-the-people-sitting-in-the-car-to-wear-a-seat-belt","type":"story","status":"publish","title_hn":"Road Safety: कार की पिछली सीट पर भी बेल्ट लगाना होगा अनिवार्य, गडकरी बोले- नियम नहीं मानने पर लगेगा जुर्माना","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Road Safety: कार की पिछली सीट पर भी बेल्ट लगाना होगा अनिवार्य, गडकरी बोले- नियम नहीं मानने पर लगेगा जुर्माना
Tue, 06 Sep 2022 09:44 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Tue, 06 Sep 2022 09:44 PM IST
सार
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना अब होगा अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि सड़क दुर्घटना में टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की मौत के बाद सड़क सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं।
विज्ञापन
नितिन गडकरी (file photo)
- फोटो : PTI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना अब होगा अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में एक कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह बात कही। इस हादसे पर नितिन गडकरी ने भी खेद व्यक्त किया है।
विज्ञापन
जुर्माना लगाने की योजना बन रही है
गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय उन लोगों पर जुर्माना लगाने की योजना बना रहा है जो लोग कार में बिना सीट बेल्ट लगाए सफर करते हैं, भले ही वे आगे या पीछे किसी भी सीट पर बैठे हों। अब उन पर जल्द भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित आईएए (IAA) ग्लोबल समिट में पहुंचे गडकरी ने साइरस मिस्त्री के बारे में मीडिया के सवालों के जवाब दिए।
विज्ञापन
एयरबैग को अनिवार्य बनाने के नियम बनेंगे
गडकरी ने यह स्वीकार करते हुए कहा कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, फिर भी उन्होंने प्रस्तावित नए सीट बेल्ट नियम के उल्लंघन पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि को बताने से इनकार कर दिया। हालांकि, उन्होंने कहा कि कार बनाते समय एयरबैग को अनिवार्य बनाने के प्रावधान के साथ नए नियम की कारों को तैयार किया जाएगा।
विज्ञापन
बता दें कि हाल ही में सड़क दुर्घटना में टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की मौत के बाद सवाल उठने लगे हैं कि सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही है। इस हादसे की जांच कर रही पुलिस ने बताया है कि साइरस ने दुर्घटना के वक्त सीट बेल्ट नहीं पहनी थी।
भारत में रिकॉर्डतोड़ मामले
उन्होंने कहा कि देश में 1 साल के अंदर 500,000 दुर्घटनाओं का रिकॉर्ड देखकर दंग रह गया हूं। गडकरी ने बताया कि सड़क हादसों में 60 प्रतिशत 18-34 आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। उन्होंने ग्रामीण आबादी के शहरी क्षेत्रों में भारी प्रवास पर अफसोस जताया और कहा कि आज गांवों और वन क्षेत्रों में 65 प्रतिशत लोग सकल घरेलू उत्पाद के 12 प्रतिशत से अधिक का योगदान नहीं करते हैं।
क्या हैं मोटर वाहन नियम
केंद्रीय मोटर वाहन नियम (1989) की धारा 138 (3) के अनुसार आप जिस कार में नियम 125 या नियम 125 के उप-नियम (1) या उप-नियम (1-ए) के तहत सीटबेल्ट दी जाती है। किसी कार में चालक और आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति को सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। साथ ही 5 सीटर कारों में पीछे बैठने वाले यात्रियों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। वही 7 सीटर कार जिसमें पीछे बैठे यात्रियों का चेहरा सामने की तरफ होता है, उसमें चलते समय सीट बेल्ट लगाना जरूरी है।