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पीएनबी घोटाला: नीरव मोदी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित
Thu, 05 Dec 2019 12:21 PM IST
अनवर अंसारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: अनवर अंसारी
Updated Thu, 05 Dec 2019 12:21 PM IST
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नीरव मोदी
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर एक विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी करार दिया है।
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नीरव मोदी विजय माल्या के बाद दूसरा ऐसा कारोबारी है जिसे नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी करार दिया गया है। यह अधिनियम पिछले साल अगस्त में प्रभाव में आया था।
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नीरव मोदी और उसका चाचा मेहुल चोकसी पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी है। यह गारंटी पत्र जारी करने में कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है जिसकी वजह से सरकारी बैंक को नुकसान उठाना पड़ा था। नीरव मोदी को लंदन में गिरफ्तार किया गया था और अभी प्रत्यर्पण प्रक्रिया लंबित है।
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Mumbai: Nirav Modi has been declared a fugitive economic offender under Fugitive Economic Offenders Act by the special Prevention of Money Laundering Act ( PMLA) court today in Punjab National Bank scam case. Order on confiscation of his properties will happen later pic.twitter.com/Uk621OICpx
— ANI (@ANI) December 5, 2019
इससे पहले विशेष सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी और दो अन्य के खिलाफ मुनादी आदेश जारी किया। साथ ही इन आरोपियों को 15 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया था। ऐसा नहीं करने पर ही कोर्ट ने नीरव समेत अन्य आरोपियों को भगोड़ा अपराधी घोषित किया है।
विशेष जज वीसी बोर्डे पेश होने का आदेश नीरव, उसके भाई नीशाल मोदी और करीबी सहयोगी सुभाष परब के खिलाफ जारी किया। कानून के मुताबिक, कोर्ट के एक बार प्रोक्लेमेशन आर्डर या मुनादी आदेश जारी करने पर आरोपियों का उसके सामने दी गई समयसीमा के अंदर पेश होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं होने पर उसे भगोड़ा अपराधी घोषित किया जा सकता है।
एक बार व्यक्ति भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया तो जांच एजेंसी देश में मौजूद उसकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर सकती है। पीएनबी घोटाले में नीरव और मेहुल चौकसी मुख्य आरोपी हैं। नीरव इन दिनों लंदन की जेल में बंद है और उसके प्रत्यर्पण का मामला लंबित है। वहीं नीशाल व परब कहां हैं, इसकी जानकारी नहीं है।