कोरोना का कहर: कर्नाटक में बुधवार से लागू होगा नाइट कर्फ्यू, जानिए नए दिशानिर्देश
सरकार ने कर्नाटक में बुधवार (21 अप्रैल) से चार मई तक नाइट कर्फ्यू लागू रहने की घोषणा कर दी है। इस अवधि के दौरान रोजाना रात्रि नौ बजे से अगले दिन सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।
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देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते जा रहे प्रसार के कारण हालात एक बार फिर से बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसे में देश के कई शहरों में लॉकडाउन तो कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने भी राज्य में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए अहम फैसला लिया है। दरअसल, सरकार ने कर्नाटक में बुधवार (21 अप्रैल) से चार मई तक नाइट कर्फ्यू लागू रहने की घोषणा कर दी है। इस अवधि के दौरान रोजाना रात्रि नौ बजे से अगले दिन सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा
सरकार ने जारी किया दिशा-निर्देश
कर्नाटक सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि बुधवार की रात नौ बजे से आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल, सभी शैक्षणिक संस्थान, जिम, स्पा बंद रहेंगे। इसके अलावा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के उद्देश्य से स्विमिंग पूल की सुविधा को खुला रखने की अनुमति दी गई है।
All shops, shopping malls except those offering essential services to close at 9pm, April 21. All educational institutions, gyms, spas will remain closed. Swimming pools to be opened for sports persons for training purpose only: Karnataka government
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) April 20, 2021