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मालेगांव ब्लास्ट: साध्वी प्रज्ञा को एनआईए की विशेष अदालत से राहत, पेशी से मिली छूट

Tue, 21 May 2019 02:43 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: आसिम खान Updated Tue, 21 May 2019 02:43 PM IST
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NIA Special Court give relief Sadhvi Pragya in Malegaon Blast case
साध्वी प्रज्ञा (फाइल फोटो) - फोटो : Social media

मालेगांव बम धमाकों में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को एनआईए अदालत से राहत मिली है। एनआईए की विशेष अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित और सुधाकर चतुर्वेदी को पेशी से छूट दे दी है। इन तीनों ने निजी समस्या और परेशानी बताते हुए अदालत से रियायत की मांग की थी। 

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भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रज्ञा और उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर से निर्दलीय उम्मीदवार सुधाकर चतुर्वेदी ने अपनी याचिकाओं में चुनावी व्यस्तताओं का हवाला दिया था। उधर, कर्नल पुरोहित ने कुछ व्यक्तिगत परेशानियां बताई थीं। कोर्ट ने पेशी से छूट के साथ आरोपियों के वकीलों को विस्फोट स्थल पर जाने की अनुमति भी दी है। 
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बता दें कि इससे पहले आरोपियों के कोर्ट में मौजूद नहीं रहने पर मुंबई की स्पेशल एनआईए अदालत ने सख्त नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को सुनवाई के दौरान सप्ताह में एक बार कोर्ट रूम में हाजिरी लगाने का निर्देश दिया था। 
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अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में मालेगांव धमाकों के सातों आरोपियों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र और हत्या की धाराओं में आरोप तय किए थे। गौरतलब है कि मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को एक मस्जिद के निकट हुए विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

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