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पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन पर गुरुग्राम के बिल्डर पर 10.33 करोड़ का जुर्माना लगाने की सिफारिश

Sat, 05 Dec 2020 04:35 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Sat, 05 Dec 2020 04:35 AM IST
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NGT Recommendation to impose fine of 10.33 crore on builder of Gurugram for violation of environmental laws
एनजीटी - फोटो : सोशल मीडिया

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) द्वारा गठित समिति ने पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने पर गुरुग्राम के एक बिल्डर पर 10.33 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। बिल्डर पर एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में हरित क्षेत्र में निर्माण करने का आरोप है।

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तीन सदस्यीय समिति ने गुरुग्राम में एंबियंस लैगून अपार्टमेंट्स और एंबियंस आइलैंड की साइट्स का दौरा किया और हाउसिंग कॉलोनी की भूमि पर अवैध तरीके से कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना पाया। यह निर्माण कार्य पर्यावरण मंजूरी का उल्लंघन है।
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समिति ने सिफारिश की कि लैगून अपार्टमेंट्स के हरित क्षेत्र में बने अवैध कमर्शियल स्ट्रक्चर और अन्य कार्यों को तत्काल गिराया जाए। साथ ही समिति ने कहा कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के तौर पर प्रोजेक्टकर्ता 10.33 करोड़ रुपये चुकाएं। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार 138 करोड़ लागत वाले प्रोजेक्ट का 10 फीसदी जुर्माना तुरंत लगा सकती है।
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समिति में पर्यावरण और वन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के प्रतिनिधि शामिल हैं। इससे पहले एनजीटी ने गुरुग्राम में एंबियंस लैगून अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए एंबियंस डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड पर 68.51 लाख रुपये का अंतरिम क्षतिपूर्ति लगाई थी।

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