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Delhi HC: ‘दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर कर राहुल गांधी ने किया कानून का उल्लंघन’, NCPCR ने कोर्ट को बताया

Fri, 28 Jul 2023 06:16 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जलज मिश्रा Updated Fri, 28 Jul 2023 06:16 AM IST
सार

बाल अधिकार निकाय ने पीड़िता के माता-पिता के साथ एक तस्वीर प्रकाशित करने के लिए गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर हलफनामा दायर कर अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा।

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NCPCR tells to delhi high court Rahul Gandhi violated law by revealing rape victim identity
सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते राहुल गांधी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने बृहस्पतिवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से 2021 में दुष्कर्म और हत्या की शिकार नाबालिग दलित लड़की की पहचान उजागर करने वाली सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट पीड़िता की पहचान की रक्षा करने वाले कानून का उल्लंघन है।

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बाल अधिकार निकाय ने पीड़िता के माता-पिता के साथ एक तस्वीर प्रकाशित करने के लिए गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर हलफनामा दायर कर अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा। हलफनामे में कहा गया है कि राहुल गांधी ने नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर उसके माता-पिता के साथ अपनी मुलाकात की एक तस्वीर पोस्ट की थी। यह किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

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