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यौन उत्पीड़न मामला: एनसीपीसीआर का यूपी सरकार को निर्देश, सजा में कमी के खिलाफ हाई कोर्ट में दोबारा करें अपील
Wed, 24 Nov 2021 07:20 PM IST
Amit Mandal
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Wed, 24 Nov 2021 07:20 PM IST
सार
आयोग ने राज्य सरकार को एक पत्र में कहा कि सोनू कुशवाहा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में तत्काल अपील की जानी चाहिए।
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एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो (file photo)
- फोटो : ANI
विस्तार
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का आग्रह किया है जिसमें नाबालिग से जुड़े यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी की सजा को कम किया गया है। आयोग ने एक पत्र में कहा कि सोनू कुशवाहा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में तुरंत अपील की आवश्यकता है।
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पत्र में कहा गया है कि आयोग ने देखा है कि वर्तमान मामले में हाई कोर्ट की टिप्पणियों को 10 साल से सात साल तक की सजा का निर्धारण पोक्सो अधिनियम, 2012 की भावना के अनुसार नहीं लगता है।
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इसमें कहा गया है कि आयोग मानता है कि सजा में कमी इस मामले में पीड़ित को दिए गए न्याय के प्रतिकूल है। आयोग को लगता है कि इस मामले में फैसले के खिलाफ राज्य द्वारा तत्काल अपील दायर करने के लिए जरूरी उठाए जाने चाहिए। आयोग ने मुख्य सचिव से नाबालिग का ब्योरा देने का भी अनुरोध किया है ताकि वह बच्चे को कानूनी सहायता जैसी मदद मुहैया करा सके।
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