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National Pension System: एनपीएस से निकासी के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन जरूरी, इसलिए है आवश्यक
Mon, 30 Oct 2023 07:25 AM IST
यशोधन शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: यशोधन शर्मा
Updated Mon, 30 Oct 2023 07:25 AM IST
सार
यह प्रावधान एनपीएस, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और एनपीएस लाइट में सभी प्रकार की निकासियों के साथ ग्राहकों के बैंक खाता विवरणों में बदलाव के लिए लागू होगा। पेनी ड्रॉप प्रक्रिया के तहत, रिकॉर्ड रखने वाली केंद्रीय एजेंसियां (सीआरए) बैंक बचत खाते की सक्रिय स्थिति देखती हैं।
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विस्तार
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत अंशधारकों के धन निकासी के लिए ‘पेनी ड्रॉप’ सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इससे अंशधारकों के पैसे का समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित होगा। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की हालिया अधिसूचना के मुताबिक, नाम मिलान, निकास/निकासी आवेदनों को प्रॉसेस करने और ग्राहक के बैंक खाते के विवरण को संशोधित करने के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन आवश्यक रूप से सफल होना चाहिए।
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यह प्रावधान एनपीएस, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और एनपीएस लाइट में सभी प्रकार की निकासियों के साथ ग्राहकों के बैंक खाता विवरणों में बदलाव के लिए लागू होगा। पेनी ड्रॉप प्रक्रिया के तहत, रिकॉर्ड रखने वाली केंद्रीय एजेंसियां (सीआरए) बैंक बचत खाते की सक्रिय स्थिति देखती हैं। बैंक खाता संख्या और पीआरएएन (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) या दाखिल दस्तावेज में दिए गए नाम का मिलान करती हैं।
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