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नेशनल हेराल्ड: एजेएल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

Sun, 06 Jan 2019 11:36 AM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Sun, 06 Jan 2019 11:36 AM IST
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National Herald: AJL challenged the order given by Delhi High Court in double bench
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दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कुछ दिनों पहले नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया था। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने दिल्ली हाईकोर्ट के एकल पीठ के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने एजेएल को परिसर हाउस खाली करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था।

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बता दें कि हाईकोर्ट ने हेराल्ड हाउस खाली करने के मामले में केंद्र सरकार व नेशनल हेराल्ड प्रकाशन समूह एजेएल की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र ने लीज की शर्तों के उल्लंघन का हवाला देते हुए हेराल्ड हाउस 15 नवंबर तक खाली करने का निर्देश दिया था। एजेएल ने 12 नवंबर को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस आदेश को चुनौती दी थी।
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न्यायमूर्ति सुनील गौड़ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एजेएल को समाचार पत्र प्रकाशन के लिए बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित जमीन लीज पर दी गई थी, लेकिन वहां पर 2008 से 2016 के बीच प्रकाशन बंद कर दिया गया। कंपनी ने इस इमारत की तीन मंजिल किराये पर दे दी थी, जिससे उसे 15 करोड़ रुपये किराया मिल रहा था। यह लीज की शर्तों का उल्लंघन है इसलिए कंपनी को हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया गया था। 
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