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झटका: सुप्रीम कोर्ट से नारायण साईं की पेरोल वाली याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने दी थी मंजूरी

Thu, 12 Aug 2021 12:18 PM IST
प्रशांत कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रशांत कुमार झा Updated Thu, 12 Aug 2021 12:18 PM IST
सार

 सुप्रीम कोर्ट ने पेरोल देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। नारायण साईं के वकील ने दो हफ्ते की पेरोल की मांग की थी, लेकिन शीर्ष कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया।

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Narayan Sai' parole petition rejected from Supreme Court
नारायण साईं

विस्तार

दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम के बेटे नारायण साईं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पेरोल देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। नारायण साईं के वकील ने दो हफ्ते की पेरोल की मांग की थी।  शीर्ष कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने गुजरात सरकार की याचिका पर नारायण साई को नोटिस दिया।

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गुजरात उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 24 जून को नारायण साईं को पेरोल की मंजूरी दी थी। इससे पहले दिसंबर 2020 में उच्च न्यायालय ने साई की मां की तबीयत खराब होने के कारण उसे पेरोल मिली थी। बता दें कि सूरत की एक अदालत ने नारायण साईं को 26 अप्रैल 2019 को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 377 (अप्राकृतिक अपराध), 323 (हमला), 506-2 (आपराधिक धमकी) और 120-बी (षड़यंत्र) के तहत दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

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