फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Nagaland tells supreme court Bill reserving 33 percent seats for women passed

Supreme Court: ULB में महिलाओं को 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित, नागालैंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी

Fri, 10 Nov 2023 08:27 PM IST
आदर्श शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आदर्श शर्मा Updated Fri, 10 Nov 2023 08:27 PM IST
सार

नागालैंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा,राज्य विधानसभा ने शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। 

विज्ञापन
Nagaland tells supreme court Bill reserving 33 percent seats for women passed
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

नागालैंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य विधानसभा ने शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। चुनाव प्रक्रिया अगले साल 30 अप्रैल तक खत्म हो जाएगी। 
विज्ञापन


बता दें नागालैंड विधानसभा ने गुरुवार को सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया। दो दशकों के बाद राज्य में नगरपालिका चुनावों का मार्ग प्रशस्त हो गया है। राज्य में आखिरी बार निकाय चुनाव 2004 में हुए थे। विधेयक पारित होने के बाद मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा, उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार महिलाओं के लिए सीटों के एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान इसमें शामिल किया गया है।
विज्ञापन


शीर्ष अदालत पूर्वोत्तर राज्य में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग करने वाली पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान नागालैंड सरकार के वकील ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि विधेयक अब पारित हो गया है, इसलिए संबंधित नियम जल्द ही बनाए जाएंगे। हम अप्रैल 2024 तक परिणाम घोषित करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


अपने आदेश में पीठ ने कहा कि सरकार के वकील के अनुसार, नियम एक महीने के भीतर तैयार किए जाएंगे और चुनाव प्रक्रिया 30 अप्रैल, 2024 तक समाप्त हो जाएगी। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 11 दिसंबर तय की है। 


जुलाई में मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यूएलबी में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की संवैधानिक योजना को लागू नहीं करने पर केंद्र और नागालैंड सरकार दोनों को फटकार लगाई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed