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मुंबईः उद्धव की राज को राहत, 24 साल बाद माइकल जैक्सन के शो का मनोरंजन कर माफ

Wed, 06 Jan 2021 10:25 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Wed, 06 Jan 2021 10:25 PM IST
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Mumbai: Uddhav gives relief to raj, 24 years after Michael Jackson show entertainment tax forgiven
राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे - फोटो : पीटीआई

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने 24 साल पहले मुंबई में हुए माइकल जैक्सन म्यूजिक कंसर्ट के मनोरंजन कर पर दी गई कर माफी बहाल कर दी है। इस शो का आयोजन सीएम उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे ने किया था। वह उस वक्त शिवसेना में थे। 

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बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। यह कंसर्ट तत्कालीन शिव उद्योग सेना प्रमुख राज ठाकरे ने आयोजित किया था। मौजूदा समय में राज ठाकरे शिवसेना छोड़ चुके हैं और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के अध्यक्ष हैं। 
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1996 में हुआ था कंसर्ट, मातोश्री भी गए थे जैक्सन
मशहूर पॉप सिंगर माइकल जैक्सन का कंसर्ट 1 नवंबर 1996 में मुंबई में आयोजित किया गया था। मुंबई आने पर माइकल जैक्सन दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के घर मातोश्री भी गए थे। उस समय महाराष्ट्र में भाजपा.शिवसेना गठबंधन की सरकार थी। 
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भाजपा-शिवसेना साझा सरकार ने दी थी छूट
शिवसेना के मनोहर जोशी मुख्यमंत्री और भाजपा के गोपीनाथ मुंडे उपमुख्यमंत्री थे। तत्कालीन सरकार ने माइकल जैक्सन कंसर्ट पर इवेंट कंपनी विजक्राफ्ट इंटरटेनमेंट प्रालि का मनोरंजन कर माफ कर दिया था, लेकिन यह करमाफी विवादों में आ गई थी। 

हाईकोर्ट ने 2011 में रद्द कर दी थी कर माफी
मुंबई ग्राहक पंचायत ने करमाफी के खिलाफ बाॅम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। ग्राहक पंचायत का कहना था कि पॉप संगीत को मनोरंजन कर में छूट नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने 13 अप्रैल 2011 को करमाफी संबंधी राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। कोर्ट के आदेश पर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी विजक्राफ्ट इंटरटेनमेंट प्रालि को 3 करोड़ 33 लाख 76 हजार रुपए सरकारी खजाने में जमा करना पड़ा था। 


कंपनी को वापस मिल जाएगा पैसा
हाल ही में बाॅम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को मामले का उचित निपटारा करने का निर्देश दिया था। इसके बाद सरकार ने महाराष्ट्र मनोरंजन कर अधिनियम 1923 के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मनोरंजन कर माफ करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से इवेंट कंपनी विजक्राफ्ट की तरफ से सरकारी खजाने में जमा किया गया पैसा वापस मिल जाएगा। 

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