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मुंबई: महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की डिफाल्ट जमानत याचिका का ईडी ने किया विरोध  

Thu, 06 Jan 2022 07:09 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, मुंबई
एजेंसी, मुंबई Published by: देव कश्यप Updated Thu, 06 Jan 2022 07:09 AM IST
सार

ईडी ने हलफनामा उस याचिका के खिलाफ दायर की, जिसमें देशमुख ने कहा था कि पीएमएलए मामले में दायर चार्जशीट पर अदालत ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। ईडी ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत दायर चार्जशीट के बाद आरोपी की याचिका तर्कसंगत नहीं है।

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Mumbai ED opposes default bail plea of former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh
अनिल देशमुख - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की डिफाल्ट जमानत याचिका का विरोध किया। स्पेशल कोर्ट में एजेंसी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि धनशोधक मामले में देशमुख की गिरफ्तारी से 60 दिन की निश्चित अवधि में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

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एजेंसी ने हलफनामा उस याचिका के खिलाफ दायर की, जिसमें देशमुख ने कहा था कि पीएमएलए मामले में दायर चार्जशीट पर अदालत ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। ईडी ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत दायर चार्जशीट के बाद आरोपी की याचिका तर्कसंगत नहीं है।
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एक बार चार्जशीट और पूरक चार्जशीट दायर होने के बाद जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। इसलिए स्पेशल कोर्ट इसे खारिज करे। वहीं देशमुख की याचिका पर स्पेशल कोर्ट ने 7 जनवरी को सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि एजेंसी ने पिछले साल दो नवंबर को अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया था। अभी वह न्यायिक हिरासत में है।
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पिछले साल 29 दिसंबर को वसूली और भ्रष्टाचार के आरोप में देशमुख और उसके बेटे के खिलाफ सात हजार पेज की पूरक चार्जशीट ईडी ने दायर की थी। इसके अलावा देशमुख के निजी सचिव संजीव पालाडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे समेत 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पहले ही दायर कर चुकी है।

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