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Mumbai: ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ के दोषी को एक दिन की जेल, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Sun, 10 Dec 2023 01:25 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: नितिन गौतम Updated Sun, 10 Dec 2023 01:25 PM IST
सार

कोर्ट ने माना कि जो सबूत पेश किए गए हैं, उनसे साबित होता है कि आरोपी ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषी माना। 

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mumbai court imposed one day sentence to man for molesting woman on train
गिरफ्तार (सांकेतिक फोटो) - फोटो : Social Media

विस्तार

मुंबई की अदालत ने महिला से छेड़छाड़ के एक आरोपी को एक दिन जेल की सजा दी है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आरोप है कि व्यक्ति ने साल 2019 में मुंबई की लोकल ट्रेन में एक महिला से छेड़छाड़ की थी। 4 दिसंबर को आए फैसले में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बीके गवांडे ने कहा कि आरोपी ने जघन्य अपराध किया है इसलिए उन्होंने आरोपी को प्रोबेशन का लाभ नहीं दिया है। 
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खबर के अनुसार पीड़ित महिला अपने भाई के साथ मुंबई की लोकल ट्रेन में 13 अगस्त 2019 को सफर कर रही थी। इसी दौरान 49 वर्षीय आरोपी ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। इस पर महिला ने आरोपी को डांटा और बांद्रा रेलवे पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत की। कोर्ट ने माना कि जो सबूत पेश किए गए हैं, उनसे साबित होता है कि आरोपी ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। इसके बाद मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषी माना। 
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अदालत ने व्यक्ति को महिला का शील भंग करने का दोषी पाया और उसे एक दिन जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के दौरान व्यक्ति ने दावा किया कि महिला ने उस पर झूठे आरोप लगाए हैं और उसे फंसाने की कोशिश की लेकिन अदालत ने इन दावों को सही नहीं माना और व्यक्ति को महिला से छेड़छाड़ का दोषी माना।  
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